रेवाड़ी, 31 मई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर नागरिक अस्पताल रेवाडी में कार्यक्रम आयोजित कर तंबाकू के दुष्परिणामों के बारे में जागरूक किया। सिविल सर्जन डॉ कृष्ण कुमार ने इस अवसर पर तंबाकू उत्पाद का प्रयोग न करने की शपथ भी दिलाई।
कोटपा के नोडल अधिकारी डॉ रजनीश कुमार ने कोटपा 2003 अधिनियमों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए बताया कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर संबंधित व्यक्ति पर 200 रूपए का चालान किया जा सकता है किसी भी दुकान पर तंबाकू संबंधित उत्पाद का एडवरटाइजमेंट नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी शैक्षणिक संस्थान के 100 गज की दूरी में कोई भी तंबाकू उत्पाद संबंधित दुकान नहीं होनी चाहिए व तंबाकू उत्पाद 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को बेचना दंडनीय अपराध है जिसके तहत संबंधित व्यक्ति पर 200 रूपए का चालान किया जा सकता है।
इस अवसर पर डॉ ज्ञानेंद्र मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि कोई भी दुकानदार खुली बीड़ी, सिगरेट नहीं बेच सकता है और किसी भी तंबाकू उत्पाद पर दी गई गाइडलाइन के हिसाब से पैकेट पर वार्निंग साइन अनिवार्य है, जिसके ना होने पर संबंधित उत्पादक पर जुर्माना किया जा सकता है। कोविड-19 के चलते यदि ग्रसित व्यक्ति तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करता है तो वह संक्रमण और तेजी से दूसरों को दे सकता है।
सिविल सर्जन डॉ कृष्ण कुमार ने आमजन से आह्वान किया कि वे आज से अपने मन में संकल्प करें कि वे किसी भी प्रकार के धूम्रपान से दूर रहेंगे तथा तम्बाकू उत्पाद की लत से ग्रस्त लोगों को तम्बाकू उत्पादों के सेवन को छोडऩे के लिए प्रेरित करेंगे।
आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थानों में भी सभी स्टाफ को तंबाकू उत्पाद का उपयोग न करने की भी शपथ दिलाई गई।
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