Pathargama News: तीन नाबालिग की शादी रोकी गई






ग्राम समाचार, पथरगामा:-  प्रखंड अंतर्गत सोनारचक पंचायत के एक गांव में तीन नाबालिग की शादी तय किए जाने की सूचना पाकर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रभारी अंचलाधिकारी सह प्रभारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध पदाधिकारी संतोष बैठा, थाना प्रभारी बलिराम रावत, बाल संरक्षण पदाधिकारी रितेश कुमार संयुक्त रूप से मौके पर पहुंचकर नाबालिग की शादी रोकी| हॉकी ज्ञात हो कि उपायुक्त को प्रखंड में तीन नाबालिग की शादी तय होने की सूचना मिली थी| उपायुक्त ने जिला कल्याण पदाधिकारी को शादी को रोकने तथा कानूनी सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया था उसी आदेश के आलोक में मौके पर पहुंचे अंचलाधिकारी ने नाबालिग के घर वालों को बताया कि लड़की की शादी 18 वर्ष और लड़के की शादी 21 वर्ष से पहले करने पर यह शादी बाल विवाह कहा जाता है जो कानूनी सम्मत नहीं है| बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत ₹100000 का जुर्माना और 2 साल कारावास की सजा हो सकती है| अंचलाधिकारी ने नावालिग के अभिभावक से उम्र से पहले शादी नहीं करने का बंध पत्र भरवाया गया| मालूम हो कि लाख प्रशासनिक प्रयासों के बावजूद प्रखंड में बाल विवाह रुकने का नाम नहीं ले रहा है|

अमन राज:-

Share on Google Plus

Editor - भूपेन्द्र कुमार चौबे

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-
Whatsaap Number -8800256688
E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

* ग्राम समाचार के "खबर से असर तक" के राष्ट्र निर्माण अभियान में सहयोग करें। ग्राम समाचार एक गैर-लाभकारी संगठन है, हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें।
- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें