ग्राम समाचार, पाकुड़। सरहुल, रामनवमी पर्व तथा कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच लोगों को बचाने के उद्देश्य को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में पाकुड़ के सिविल एसडीओ प्रभात कुमार ने 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जिला भर में धारा 144 लागू कर दिया है।धारा 144 लागू करने को लेकर द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस बाबत सिविल एसडीओ प्रभात कुमार के द्वारा बताया गया कि सरहुल, रामनवमी पर्व के अलावा कोविड-19 के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए धारा 144 लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग घरों में ही रहे और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले।
Pakur News: एसडीओ ने सरहुल,रामनवमी व कोविड-19 के प्रकोप को देखते हुए 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लगाया धारा 144
ग्राम समाचार, पाकुड़। सरहुल, रामनवमी पर्व तथा कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच लोगों को बचाने के उद्देश्य को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में पाकुड़ के सिविल एसडीओ प्रभात कुमार ने 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जिला भर में धारा 144 लागू कर दिया है।धारा 144 लागू करने को लेकर द्वारा आदेश भी जारी कर दिया गया है। इस बाबत सिविल एसडीओ प्रभात कुमार के द्वारा बताया गया कि सरहुल, रामनवमी पर्व के अलावा कोविड-19 के प्रकोप से लोगों को बचाने के लिए धारा 144 लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग घरों में ही रहे और जरूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकले।

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