ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने कहा कि थाना प्रभारी, पोड़ैयाहाट द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा आषाढ़ी माधुरी थाना नं0-19, खाता संख्या-208, दाग नं0-854, रकवा-00-03-04 धूर, गैर मजरूआ आम रास्ता की भूमि पर आषाढ़ी माधुरी के ग्रामीणों के द्वारा राजस्थान से मूर्ति मंगा कर विवादित स्थल पर स्थापित करने की योजना बना रहे है। उक्त रास्ते की जमीन को अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे काफी तनाव व्याप्त है और शांति भंग होने की संभावना है। अतः स्थिति से पूर्णतः संतुष्ट होकर पोड़ैयाहाट प्रखण्ड क्षेत्रान्तर्गत मौजा आषाढ़ी माधुरी, खाता सं0-208, दाग नं0-854, किस्म रास्ता के क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हूए निम्नांकित शर्तों के अनुसार निषेधाज्ञा लागू किया जाता है:-
1- बिना अनुमति के किसी प्रकार की बैठक/सभा करने की अनुमति नहीं होगी।
2- पाँच या पाँच से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होगें और न ही नाजायज मजमा लगायेगें।
3- कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला-गड़ासा तथा तीर-कमान किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर आवागमन मार्ग पर परिचालन नहीं करेंगे।
यह निषेधाज्ञा प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि-व्यवस्था में प्रतिनियुक्त सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। उपरोक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर भा0द0स0 की धारा-188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा-51 से 60, Epidemic Diseases Act, 1897 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
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