Rewari News : स्मैम स्कीम के तहत 31 जनवरी व 18 फरवरी तक ऑनलाईन आवेदन करने वाले किसानो को कृषि यन्त्र खरीदने के लिए एक और मौका दिया

रेवाड़ी, 9 मार्च। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा द्वारा वर्ष 2020-21 के दौरान स्मैम स्कीम के तहत कृषि यन्त्रो के लिए ऑनलाईन आवेदन करने वाले किसानो को अपने कृषि यन्त्र खरीदकर कर बिल, ई-वे बिल, मशीन के साथ फोटो जी पी एस सहित व स्वंय घोषणा पत्र  27 फरवरी 2021 तक  222.ड्डद्दह्म्द्बद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठष्ह्म्द्व.ष्शद्व पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य किया गया था।

जिला विकास एंव पंचायत अधिकारी एच पी बंसल ने बताया कि 31 जनवरी तक प्रथम चरण व 18 फरवरी तक द्वितीय चरण में ऑनलाईन आवेदन करने वाले जो किसान 27 फरवरी 2021 तक कृषि यन्त्र खरीदकर अपने बिल आदि दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड नही करा पाए थे, अब हरियाणा सरकार द्वारा ऐसे वंचित सभी किसानो को अपने कृषि यन्त्र खरीदकर बिल अपलोड करने के लिए एक और अवसर प्रदान किया गया है ये किसान अब 15 मार्च 2021 तक हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत विके्रता से अपना कृषि यन्त्र खरीदकर बिल, ई-वे बिल, स्वंय घोषणा पत्र व कृषि यन्त्र के साथ फोटो (जीपीएस लोकेशन सहित) 222.ड्डद्दह्म्द्बद्धड्डह्म्4ड्डठ्ठष्ह्म्द्व.ष्शद्व पोर्टल पर अपलोड करा सकते है। परन्तु आवेदित किसान के सभी दस्तावेज जैसे कि वैबसाईट पर ऑनलाईन आवेदन उपरान्त प्राप्त रसीद, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता पासबुक, ट्रैक्टर की वैध आर सी, शपथ-पत्र, मेरी फसल मेरा ब्यौरा पंजीकरण, जमीन से संबन्धित पटवारी रिपोर्ट आदि वैद्य पाए जाने पर ही अनुदान का पात्र होगा।
सहायक कृषि अभियन्ता इंजी दिनेश शर्मा ने बताया कि यदि किसान के दस्तावेज में कोई कमी या त्रुटि पाई गई तो उसे अनुदान का लाभ नही दिया जाएगा। किसान को अपने सभी संबन्धित मूल दस्तावेज व फोटो प्रति कृषि यन्त्र के भौतिक सत्यापन के समय प्रस्तुत करने होगें व किसान ने उक्त कृषि यन्त्र पर पिछले 4 वर्ष में विभाग द्वारा अनुदान प्राप्त नही किया होना चाहिए। कृषि यन्त्रो का भौतिक सत्यापन उपायुक्त यशेन्द्र सिंह द्वारा गठित जिला स्तरीय कमेटी द्वारा 17 मार्च 2021 को प्रात:10 बजे अनाज मण्डी, रेवाडी में किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए सहायक कृषि अभियन्ता, कार्यालय सरकुलर रोड, कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सामने, रेवाडी में सम्पर्क करें।
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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरियाणा)

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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