ग्राम समाचार, पाकुड़। सोमवार को सूचना भवन सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देशानुसार जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अनूप कुजुर की अध्यक्षता में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आज जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, की जानकारी नहीं रहने के कारण अक्सर इसमें विलंब हो जाता है उन्होंने बताया कि जब नवजात का जन्म किसी अस्पताल में होता है तो 21 दिन तक बिना कोई शुल्क लिए वहां के चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है और यदि नवजात का जन्म किसी ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो 21 दिन तक बिना किसी शुल्क एवं 30 दिन तक शुल्क सहित वहां के पंचायत सेवक प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम है जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि प्रारंभ में निबंधन नहीं होने के उपरांत 1 महीने के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं वर्ष के बाद अनुमंडल पदाधिकारी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम पदाधिकारी हैं। उन्होंने ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी नहीं रहने के कारण जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। मौके पर जिला सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी रामेश्वर प्रसाद, कनीय सांख्यिकी सहायक सुभाष दास, नाजीर सह सहायक जिला सांख्यिकी कार्यालय प्रवीण कुमार, पाकुड़ प्रखंड के सभी पंचायत सेवक, वीएलडब्लू समेत अन्य उपस्थित थे।
Pakur News: जन्म एवं मृत्यु के पंजीकरण हेतु तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन
ग्राम समाचार, पाकुड़। सोमवार को सूचना भवन सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देशानुसार जिला सांख्यिकी पदाधिकारी अनूप कुजुर की अध्यक्षता में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस संबंध में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि आज जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र कैसे बनवाना है, की जानकारी नहीं रहने के कारण अक्सर इसमें विलंब हो जाता है उन्होंने बताया कि जब नवजात का जन्म किसी अस्पताल में होता है तो 21 दिन तक बिना कोई शुल्क लिए वहां के चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा जन्म प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है और यदि नवजात का जन्म किसी ग्रामीण क्षेत्र में होता है तो 21 दिन तक बिना किसी शुल्क एवं 30 दिन तक शुल्क सहित वहां के पंचायत सेवक प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु सक्षम है जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने बताया कि प्रारंभ में निबंधन नहीं होने के उपरांत 1 महीने के उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं वर्ष के बाद अनुमंडल पदाधिकारी जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के लिए सक्षम पदाधिकारी हैं। उन्होंने ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी नहीं रहने के कारण जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए लोगों को कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़े। मौके पर जिला सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी रामेश्वर प्रसाद, कनीय सांख्यिकी सहायक सुभाष दास, नाजीर सह सहायक जिला सांख्यिकी कार्यालय प्रवीण कुमार, पाकुड़ प्रखंड के सभी पंचायत सेवक, वीएलडब्लू समेत अन्य उपस्थित थे।

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