GoddaNews: मोहम्मद सेराज बने बड़हरा के प्रधान




ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:-  अनुमंडल दंडाधिकारी गोड्डा के न्यायालय का PA Case No-17/1996-97 में उपायुक्त गोड्डा के न्यायालय से प्राप्त आदेश - "धारा-5 अथवा धारा-6 दोनों ही परिस्थितियों में आम रैयतों के विचार /समर्थन की महता है और इसे दरकिनार नहीं किया जा सकता है" के आलोक में संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा -05 के तहत मौजा-बड़हरा, थाना नं0 -342 का प्रधान बहाली प्रक्रिया हेतु रैयत की आम राय/सहमति जानने हेतु उक्त मौजा के सार्वजनिक स्थल पंचायत भवन, रूपयामा में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/ अंचल अधिकारी गोड्डा, सदर की उपस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा कैम्प कोर्ट का आयोजन किया गया। उक्त मौजा के कुल- 240 जमाबंदी रैयतों की सूची में से 165 रैयत उपस्थित हुये जो धारा-5 के तहत कुल मतों का दो तिहाई अर्हता प्राप्त करते है। जिसमे से कुल -162 रैयतों ने अपने मताधिकार का खुले रूप में प्रयोग करते हुए अपने पसंद के अभ्यर्थी को प्रधान बनाने के लिए हाथ उठाकर चुनाव किया। इस प्रकार प्रधान बहाली की उम्मीदवारी में मु0 सेजार पिता-स्व0 मो0 सुल्तान को रैयतों का सर्वाधिक 119 मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्राप्त मत एवं आम रैयतों के विचार/ समर्थन की महता को देखते हुए आम सहमति के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा -05 के तहत मु0 सेराज को मौजा -बड़हरा का प्रधान चुना गया। जिसका मौका पर भी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रधान बनाने की औपचारिक घोषणा की गई। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रिक्त प्रधानी मौजा में प्रधानी नियुक्ति हेतु धारा -6/5 के तहत अनुमंडल कार्यालय/ संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन समर्पित करें। ताकि बहाली हेतु अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।



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Editor - भूपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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