*सूचना भवन, गोड्डा*
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*जिला जनसम्पर्क कार्यालय*
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*प्रेस विज्ञप्ति संख्या - 216*
*दिनांक :- 13.03.2021*
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ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज के द्वारा जानकारी दी गई कि गोड्डा के न्यायालय का लगभग एक दशक से लंबित PA Case No-175/08-09 में न्यायालय प्रक्रिया के तहत संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा-05 के आलोक में मौजा- अमदुम्मा, थाना नं0-137, पंचायत-चतरा के प्रधान की बहाली प्रक्रिया में रैयत की आम राय/ सहमति जानने हेतु उक्त मौजा के सार्वजनिक स्थल प्राथमिक विद्यालय, अमदुम्मा में संबंधित राजस्व उप निरीक्षक/अंचल अधिकारी, पोड़ैयाहाट उपस्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा कैम्प कोर्ट का आयोजन किया गया। उक्त मौजा के जमाबंदी रैयतों ने धारा-5 के तहत कुल मतो का दो तिहाई रैयतों ने अपने मताधिकार का खुले रूप में प्रयोग करते हुए सभा में हाथ उठाकर अपने पसंद के अभ्यर्थी को प्रधानी पद के लिए समर्थन दिया। प्रधान बहाली की अभ्यर्थी विष्णु राय, पिता- स्व0 फूलेश्वर राय को रैयतों का सर्वाधिक समर्थन/मत प्राप्त हुआ। इस प्रकार आम रैयतों के विचार/समर्थन की महता को देखते हुए आम सहमति के आधार पर संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा-05 के तहत् बिष्णु राय को मौजा-अमदुम्मा को प्रधान चुना गया। जिसे कैम्प कोर्ट में ही अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा प्रधान बनाने की औपचारिक घोषणा की गयी।सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि रिक्त प्रधानी मौजा में प्रधानी नियुक्ति हेतु धारा-6/5 के तहत अनुमंडल कार्यालय/ संबंधित अंचल कार्यालय में आवेदन समर्पित करेें। ताकि बहाली हेतु अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सके।
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