रेवाड़ी, 23 फरवरी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जिला खजाना अधिकारी एस.वी. लांबा ने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना के तहत जिन लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पंजीकरण कराया है वे सभी लाभार्थी अपनी अपडेट बैंक पासबुक की प्रति अपने सीएचसी सैंटर में जमा करवाएं तथा जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है वे अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रिमियम 12 रूपए व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रिमियम 330 रूपए है जो हरियाणा सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में डाल दी जाएगी।
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Rewari News : मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना का लाभ लेने के लिए बीमा योजना के तहत पंजीकरण अनिवार्य : खजाना अधिकारी
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