Rewari News : मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना का लाभ लेने के लिए बीमा योजना के तहत पंजीकरण अनिवार्य : खजाना अधिकारी

रेवाड़ी, 23 फरवरी। मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना का लाभ लेने के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। जिला खजाना अधिकारी एस.वी. लांबा ने बताया कि मुख्यमंत्री परिवार समृद्घि योजना के तहत जिन लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का पंजीकरण कराया है वे सभी लाभार्थी अपनी अपडेट बैंक पासबुक की प्रति अपने सीएचसी सैंटर में जमा करवाएं तथा जिन्होंने पंजीकरण नहीं कराया है वे अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें।  प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रिमियम 12 रूपए व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रिमियम 330 रूपए है जो हरियाणा सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में डाल दी जाएगी।

Share on Google Plus

Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-
Whatsaap Number -8800256688
E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

* ग्राम समाचार के "खबर से असर तक" के राष्ट्र निर्माण अभियान में सहयोग करें। ग्राम समाचार एक गैर-लाभकारी संगठन है, हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें।
- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें