ग्राम समाचार,गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सह अध्यक्ष जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति गोड्डा भोर सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि धूम्रपान से मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और व्यक्ति गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है इसलिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTPA-2003 के धारा 6A के अनुसार सभी तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानों पर ( तंबाकू जानलेवा है, 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति को तंबाकू उत्पादों की बिक्री दंडनीय अपराध है) यह बोर्ड लगाना अनिवार्य है। इस अधिनियम के अंतर्गत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को तंबाकू उत्पाद बेचना या उनके द्वारा तंबाकू उत्पाद बेचना पूर्णतः प्रतिबंध है। जिला के सभी तंबाकू उत्पाद यथा- बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जर्दा एवं अन्य निकोटीन युक्त पान मसाला तथा अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने वाले दुकानदारों एवं थोक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि अपने अपने दुकान पर यह बोर्ड लगाना सुनिश्चित करेंगे। आदेश का अनुपालन नहीं होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है एवं चालान के द्वारा अधिकतम 200 रु0 तक दंड का प्रावधान है।
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