Godda News: दिल्ली के प्रशिक्षकों के द्वारा खाद्य पदार्थ के दुकानदारों को दिया जा रहा है प्रशिक्षण




ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:-  गोड्डा जिले में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ के दुकानदारों हेतु खाद्य सुरक्षा कानून के तहत फॉसटैग ट्रेनिग लेना अनिवार्य है। इसी कड़ी में झारखण्ड सरकार एवं जिला प्रशासन के तत्वावधान में स्थानीय डीआरडीए सभागार में आरआईआर सर्टिफिकेशन के तहत दिल्ली से आए प्रशिक्षकों की टीम के द्वारा गोड्डा जिला अंतर्गत खाद्य दुकानदारों को खाद्य-सुरक्षा के मानकों का पालन संबंधी आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण आज दूसरे दिन भी DRDA स्थित सभागार में दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिल्ली से आए प्रशिक्षकों की टीम के द्वारा व्यापारी वर्गों को फॉस्टैग से संबंधित आवश्यक जानकारियां खाद्य-सुरक्षा के मानकों का पालन संबंधी जानकारी गोड्डा जिला अंतर्गत खाद्य कारोबारियों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदान की गई। उनके द्वारा जानकारी दी गई कि खाद्य दुकानदारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए । इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान व्यापारी वर्ग के द्वारा अधिकांश मात्रा में रजिस्ट्रेशन करवाए गए एवं उन्होंने अपना अपना वक्तव्य प्रशिक्षकों के बीच रखा। ज्ञात हो कि यह ट्रेनिंग कार्यक्रम डीआरडीए स्थित सभागार में दिनांक 17.02.2021 से 20.02.2021 तक 11:00 बजे पूर्वाहन से 1:00 बजे अपराह्न तक एवं 3:00 बजे अपराह्न से 5:00 बजे संध्या तक दो पालियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा दुकानदारों एवं उपभोक्ताओं को उनके खाद्य-सुरक्षा अधिकार के लिए जागरूक करने के लिए सभी वार्डों में बारी-बारी से अभियान चलाया जाएगा। मौके पर नगर परिषद के कर्मी, चेंबर ऑफ कॉमर्स एवं रेडक्रॉस सोसायटी के सदस्य सहित अन्य पदाधिकारी गण मौजूद थे ।


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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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