Banka News: पैक्स चुनाव को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया निषेधाज्ञा

ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका। 

मुख्य चुनाव पदाधिकारी बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार बिहार पटना के अधिसूचना संख्या- 77 एवं 78 दिनांक 11/01/2021 के आलोक में दिनांक 15/02/2021 को प्रातः 6:30 से अपराहन 4:30 बजे तक शंभूगंज, अमरपुर, धोरैया, बाराहाट, फुल्लीडुमर, चांदन, कटोरिया एवं बौसी पैक्स निर्वाचन की तिथि निर्धारित है। पैक्स चुनाव को लेकर अनुमंडल दंडाधिकारी बांका, मनोज कुमार चौधरी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बांका अनुमंडल के शंभूगंज, अमरपुर, धोरैया, बाराहाट, फुल्लीडुमर, चांदन, कटोरिया एवं बौंसी प्रखंडों में दिनांक 15/02/2021 को 4:00 बजे प्रातः से मतदान केंद्र एवं मतगणना केंद्र के 200 मीटर ब्यासार्ध्द में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी किया है। किसी भी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना 

 


प्रदर्शन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग बिना सक्षम पदाधिकारी की पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं होगी। यह आदेश पूर्व अनुमति प्राप्त सभा, जुलूस, शादी, बारात, पार्टी, शव यात्रा, हाट बाजार, अस्पताल में ले जा रहे मरीज के साथ जाने वाले व्यक्तियों विद्यालय एवं महाविद्यालय में जाने वाले छात्र-छात्राओं एवं कर्तव्य पर तैनात सरकारी कर्मचारी, पुलिस बल पर लागू नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अग्नेयास्त्र, तीर धनुष, लाठी, भाला, गड़ासा एवं मानव शरीर के लिए घातक कोई भी हथियार का प्रदर्शन नहीं करेंगे। यह आदेश परंपरागत ढंग से शस्त्र धारण करने वाले समुदाय विधि व्यवस्था एवं निर्वाचन कर्तव्य पर लगे दंडाधिकारी निर्वाचन कर्मियों और पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा। यह आदेश जिला सत्र दंडाधिकारी द्वारा पैक्स निर्वाचन 2021 के अवसर पर निर्गत किए जाने वाले आदेश पर निर्दिष्ट तिथि को निर्दिष्ट स्थान पर शस्त्र अनुज्ञप्ति धारियों द्वारा शस्त्र निरीक्षण कराने एवं शस्त्र जमा करने हेतु शस्त्र ले जाने वाले अनुज्ञप्ति धारियों पर शिथिल रहेगा। किसी प्रकार का पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि अथवा किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध अपमानजनक पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे या नहीं चिपकाएंगे या नहीं लिखेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक स्थल का उपयोग चुनावी प्रचार के लिए नहीं करेंगे एवं धार्मिक आयोजन से सांप्रदायिक भावना को चुनावी हित के लिए नहीं उभारेंगे तथा ना ही भड़काएंगे। कोई भी व्यक्ति मतदाताओं को डराने धमकाने एवं किसी भी प्रलोभन में लाने का कार्य नहीं करेंगे। 

ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार,बांका। 

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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