रेवाड़ी, 28 जनवरी। यौन उत्पीडऩ की रोकथाम के लिए बनाई गई आंतरिक शिकायत कमेटी के सदस्यों के लिए 3 फरवरी को 12 बजे बाल भवन में सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जिसमें नियमों के बारे में जानकारी दी जाएगी। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आज जिला सचिवालय में यौन उत्पीडऩ रोकथाम के लिए नीति के बारे में बैठक हुई। जिसमें नगराधीश रोहित कुमार, मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी डॉ मृदुला सूद, डीएसपी हंसराज, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास संगीता यादव, जिला शिक्षा अधिकारी राजेश कुमार, सीएमओ सुशील माही, वन स्टॉप सैंटर प्रशासक ललिता कालडा सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहें।
उपायुक्त यशेन्द्र ने कहा कि आंतरिक शिकायत कमेटी का मुख्य उद्देश्य रोकथाम, निषेध और निवारण को स्पष्ट करता है और उल्लंघन के मामले में, पीडि़त को निवारण प्रदान करने के लिये कार्य किया जाता है। उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं में दस से अधिक लोग काम करते हैं, उन संस्थाओं पर यह अधिनियम लागू होता है। उन्होंने कहा कि यह कानून हर उस महिला के लिए बना है जिसका किसी भी कार्यस्थल पर यौन उत्पीडऩ हुआ हो। उन्होंने कहा कि अगर आपके संगठन/ संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति है तो इस प्रकार की शिकायत समिति में करनी चाहिए, जिसे आंतरिक शिकायत समिति को 90 दिन में पूरा करना होगा। यशेन्द्र सिंह ने कहा कि ऐसी समिति की अध्यक्षता विभाग की किसी वरिष्ठ महिला कर्मचारी द्वारा की जानी चाहिए। इसके अलावा इस समिति से सम्बन्धित जानकारी कार्यस्थल पर किसी ऐसी जगह लगायी/चस्पा की, जानी चाहिए जहाँ कर्मचारी उसे आसानी से देख सकें।
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