Pakur News: निजी अस्पताल संचालकों को क्लिनिकल एस्टिब्लैशमेंट एक्ट की दी जानकारी
ग्राम समाचार, पाकुड़। सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में राज्य नोडल पदाधिकारी क्लिनिकल एस्टिब्लैशमेंट एक्ट डा. एस एन झा ने गुरुवार को बैठक की। बैठक में जिले के सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों के संचालक उपस्थित थे उन्हें क्लिनिकल एस्टिब्लैशमेंट एक्ट के दायरे में लाने को लेकर जरूरी जानकारी दी गई डा. झा ने कहा कि जिन स्वास्थ्य संस्थानों ने अब तक क्लिनिकल एस्टिब्लैशमेंट एक्ट के तहत पंजीकरण नहीं करवाया है। वह अविलंब करवा लें नहीं तो विभाग कार्रवाई करने को बाध्य होगा। क्लिनिकल एस्टिब्लैशमेंट एक्ट के तहत अलग – अलग जुर्माना निर्धारित है। सेंट्रल क्लिनिकल एस्टिब्लैशमेंट एक्ट सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों पर लागू होना है उन्होंने उन्मूखीकरण कार्यक्रम के तहत एक्ट से जुड़ी बातों को विस्तार से बताया। कहा कि इससे संस्थाओं व मरीजों दोनों को फायदा होगा। क्या है क्लिनिकल एस्टिब्लैशमेंट एक्ट इस एक्ट के तहत निजी अस्पताल कानून के दायरे में आएंगे अस्पतालों की जवाबदेही के साथ पारदर्शिता बढ़ेगी। रजिस्टर्ड अस्पताल को मरीजों से लिया जाने वाला परामर्श व जांच शुल्क प्रमुख जगहों पर सार्वजनिक करना पड़ेगा इसके अलावा बीमारी के इलाज में लिया जाने वाले शुल्क की भी जानकारी देनी होगी वहीं, निजी संस्थान इमरजेन्सी में आने वाले मरीजों को इलाज के लिए मना नहीं कर सकेंगे। किसी अस्पताल में मरीज के साथ लापरवाही का मामला होने पर सिर्फ पुलिस में शिकायत कर सकता है। एक्ट के तहत जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ऐसे मामलों में लापरवाही साबित होने पर संस्थानों पर सीधा एक्शन ले सकेंगे। मौके पर दीपक कुमार समेत अन्य चिकित्सा अधिकारी उपस्थित थे।
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