ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड रांची के द्वारा प्रतिबंधित पान- मसाला एवं मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच कराने हेतु उपलब्ध कराए गये चलंत खाद्य जांच प्रयोगशाला द्वारा मुख्य बाजार गोड्डा स्थित होटलों एवं मंडल कारा, गोड्डा तथा सदर अस्पताल, गोड्डा, में दिनांक -18.01.2021 को पोड़ैयाहाट, सुंदरपहाड़ी प्रखंड में दिनांक 19.01.2021 को पथरगामा एवं बसंतराय प्रखंड में दिनांक 20.01.2021 को हाट बाजार, होटलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय आदि में खाद्य पदार्थ की जांच की गई। जांच के दौरान कई खाद्य विक्रेताओं, होटलों एवं दुकानों में मिलावटी सामान पाया गया। इस दौरान प्रतिबंधित पान-मसाला एवं मिलावटी खाद्य पदार्थ से होने वाले हानि के बारे में आम जनता को जागरूक किया गया। प्रतिबंधित पान-मसाला एवं तंबाकू विक्रेताओं के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं कोटपा के सुसंगत धाराओं के तहत जुर्माना भी किया गया तथा मिलावटी खाद्य विक्रेता, होटलों एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-69 के तहत जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। अभीहित अधिकार- सह- अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ने सभी खाद्य विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वे खाद्य पदार्थ में मिलावटी सामान नहीं मिलाए अथवा मिलावटी सामान की बिक्री कदापि ना करें अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
Godda News: चलंत प्रयोगशाला में खाद्य पदार्थों की जांच की गई
ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:- स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखंड रांची के द्वारा प्रतिबंधित पान- मसाला एवं मिलावटी खाद्य पदार्थ की जांच कराने हेतु उपलब्ध कराए गये चलंत खाद्य जांच प्रयोगशाला द्वारा मुख्य बाजार गोड्डा स्थित होटलों एवं मंडल कारा, गोड्डा तथा सदर अस्पताल, गोड्डा, में दिनांक -18.01.2021 को पोड़ैयाहाट, सुंदरपहाड़ी प्रखंड में दिनांक 19.01.2021 को पथरगामा एवं बसंतराय प्रखंड में दिनांक 20.01.2021 को हाट बाजार, होटलों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कस्तूरबा गांधी विद्यालय, झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय आदि में खाद्य पदार्थ की जांच की गई। जांच के दौरान कई खाद्य विक्रेताओं, होटलों एवं दुकानों में मिलावटी सामान पाया गया। इस दौरान प्रतिबंधित पान-मसाला एवं मिलावटी खाद्य पदार्थ से होने वाले हानि के बारे में आम जनता को जागरूक किया गया। प्रतिबंधित पान-मसाला एवं तंबाकू विक्रेताओं के विरुद्ध अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज के नेतृत्व में छापेमारी करते हुए खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं कोटपा के सुसंगत धाराओं के तहत जुर्माना भी किया गया तथा मिलावटी खाद्य विक्रेता, होटलों एवं खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा-69 के तहत जुर्माना की कार्रवाई की जा रही है। अभीहित अधिकार- सह- अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ने सभी खाद्य विक्रेताओं को चेतावनी देते हुए कहा कि वे खाद्य पदार्थ में मिलावटी सामान नहीं मिलाए अथवा मिलावटी सामान की बिक्री कदापि ना करें अन्यथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सुसंगत धाराओं के तहत उनके विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
0 comments:
एक टिप्पणी भेजें