रेवाडी, 13 नवंबर। जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़भाड को देखते हुए भारी और चौपहिया वाहनों पर सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक रोक लगाई है। कोई भी भारी वाहन व चार पहिया वाहनों का सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच मुख्य बाजार में प्रवेश न करें। जिलाधीश यशेंद्र सिंह ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक प्रकिया संहिंता 1973 के तहत धारा 144 लागू की है। उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि मुख्य बाजारों में रुकावट, व्यक्तियों को चोट का खतरा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सार्वजनिक शांति के मद्देनजर हादसों से लोगों बचाने और चोटों को रोकने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लिए उक्त आदेश जारी किए गए है। उन्होंने आदेशों की सख्ती से पालना करवाने के लिए पुलिस विभाग को निर्देश दिए है, संबंधित डीएसपी खुद इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। जबकि शहर थाना प्रभारी बाजार में हर रोज व्यवस्था जाचेंगे। जिलाधीश ने कहा कि भारी वाहन, मध्यम वाहन और चार या अधिक पहियों वाले वाहन शहर के मुख्य बाजार रेलवे रोड, मोती चौक और भाड़ावास रोड पर दिन के समय सुबह 10 से शाम 6 बजे में एन्ट्री न करें। आदेशों की अवहेलना करने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।
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Rewari News : मेन बाजारों में सुबह 10 से शाम 6 तक चौपहिया वाहनों पर लगी रोक, धारा 144 लागू, डीएसपी करेंगे मॉनिटरिंग
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