कैलाश चंद एड्वोकेट ने आज मजदूर परिवारों के लिये सरकारी योजनाओं से मिलने वाली निम्नलिखित योजनाओ की जानकारी दी!
बोर्ड द्वारा संचालित योजना सहायता राशि एवं निर्धारित शर्तें
*1 मातृत्व लाभ कुल राशि 36000 /-*
30,000/-मातृत्व लाभ के रूप में एवं 6000 /- पोस्टिक आहार के लिए वित्तीय सहायता बच्चे के जन्म के उपरांत देय होगी
नंबर दो
*2.. पितृत्व 21000/--/रुपए*
पितृत्व लाभ के लिए 15000/- रुपए तथा 6000/-पत्नी के पोस्टिक आहार के लिए
3. *कन्यादान योजना 51000/-* शादी के कन्या के विवाह के लिये
4. *बच्चों की शादी पर सहायता* (लड़के की शादी पर /-21000 तथा लड़की की शादी पर 50000 /-आर्थिक सहायता दी जाती है
5. *शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता8000/- से 20000/- तक* 1वार्षिक पहली कक्षा से स्नात्तकोत्तर !
2 अन्य व्यावसायिक कोर्सों में होने वाले पूर्व शैक्षणिक व्यय का भुगतान एवं छात्रावास सुविधाएं
3. 21000/- से 51000/- दसवीं कक्षा में शैक्षणिक उत्कृष्टता में % के आधार पर सावधि जमा के रूप में
6. *मुख्यमंत्री महिला श्रमिक सम्मान योजना 5100/- वार्षिक* यह राशि साड़ी सूट चप्पल रेनकोट किचन के बर्तन स्वास्थ्यवर्धक नैपकिन आदि की खरीद पर पंजीकृत महिला कर्मकार को दी जाएगी
7. *सिलाई मशीन योजना 3500/- रुपए* महिला कर्मकार के जीवन में एक बार सिलाई मशीन की खरीद पर हुए खर्च 3500/- तक की राशि का भुगतान किया जाएगा
8. औजार (टूलकिट) 8000/-निर्माण कामगार को नए अच्छे एवं सुविधाजनक औजार (टूलकिट) खरीदने पर सहायता देगी होगी,
9. *साइकिल 3000/- रुपए* कामगार को 3000/- रुपए तक की साइकिल खरीदने पर भुगतान किया जाएगा
10. *पैतृक घर जाने पर वास्तविक किराया* वर्ष में एक बार श्रमिक सहित परिवार के पांच सदस्यों को अपने पैतृक घर जाने पर रेल ( द्वितीय श्रेणी ) /बस (साधारण ) के वास्तविक किराए की भरपाई /प्रतिपूर्ति बोर्ड द्वारा की जाती है
11. मुफ्त भ्रमण *सुविधा :-वास्तविक किराया* पंजीकृत कामगार व परिवार के चार सदस्यों को 4 वर्ष में एक बार प्रसिद्ध धार्मिक/ ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने हेतु खर्च हुई राशि का भुगतान रेलवे (द्वितीय श्रेणी ) या हरियाणा रोडवेज की बस का (साधारण किराया) द्वारा निर्धारित किराए के आधार पर किया जाएगा
12. *स्वास्थ्य बीमा योजना 5000/- रुपए वार्षिक* राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के पैटर्न पर कामगार अथवा उसके परिवार के सदस्यों की सरकारी अस्पतालों या पैनल की लिए गए प्राइवेट अस्पतालों में प्रति वर्ष 50000/- के मुफ्त इलाज की सुविधा है
13. *चिकित्सा सुविधा कुशल कुशल /अर्धकुशल/अकुशल के लिए प्रचलित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर मजदूरी की भरपाई की जाएगी*
पंजीकृत कामगार की दुर्घटना/बीमारी से पीड़ित होने पर सरकारी अस्पताल एवं सरकार द्वारा अनुमोदित निजी अस्पताल में उपचार हेतु 4 दिनों से 30 दिनों तक दाखिल रहने पर दी जाती है
14. *घातक बीमारियों की स्थिति में ईलाज के लिए वित्तीय सहायता 100000/-* पंजीकृत कामगार को घातक बीमारियों जैसे कि कैंसर टीबी एड्स इत्यादि के इन्डोर इलाज के लिए 100000 /-तक की सहायता सरकारी नियमों के अनुसार प्रदान की जाती है
15. *अक्षम बच्चों को वित्तीय सहायता 2000/- प्रतिमाह* कामगारों के बच्चों की 50% से अधिक शारीरिक व मानसिक रूप से अपंगता होने पर देय है
16. *पैंशन ( 60 वर्ष की आयु उपरांत) : 1000/- रुपए प्रतिमाह* पंजीकृत निर्माण कामगार को 60 वर्ष की आयु उपरांत प्रतिमाह 1000/- रुपए पैंशन दी जाती है
17. *पारिवारिक पैंशन 500/- प्रतिमाह* पैंशनभोगी कामगार की मृत्यु हो जाने पर नामांकित पति/ पत्नी को दी जाती है
18. *अपंगता सहायता/ पैंशन:150,000/-से 3,00,000/- एवं 3,000/- रुपए पैंशन* पंजिकृत कामगार की कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने पर अपंगता प्रतिशतता के आधार पर एकमुश्त वितीय सहायता दी जाती है!
19 . *म्रत्यु सहायता : 2,00,000/-* पंजीकृत कामगार की किसी भी कारण से म्रत्यु पर 2,00,000/- रुपए की वित्तीय सहायता उसके नामांकित /कानूनी उत्तराधिकारी को देय होगी
20. *मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना रुपए 5,00,000/- रुपए* पंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर बोर्ड द्वारा उसके नामांकित/ कानूनी उत्तराधिकारी को 5,00,000/- रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है!
21. *दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता 15000/- रुपए* पंजीकृत कामगार की मृत्यु हो जाने पर उसके नामांकित/ कानूनी उत्तराधिकारी को 15,000/- रुपए की सहायता राशि दाह संस्कार के लिए देय होगी !
22. *अपंजीकृत श्रमिक की म्रत्यु /अपंगता पर आर्थिक सहायता :2,50,000/-रुपए*
रुपए 2,50,000/- (म्रत्यु हो जाने पर) अपंजीकृत कामगार की कार्यस्थल पर दुर्घटना में म्रत्यु जो जाने पर उसके कानूनी वारिस/आश्रित परिवार के सदस्यों को 2,50,000/- रुपए की वित्तीय सहायता बोर्ड द्वारा प्रदान की जाती है,!
अपंजीकृत कामगार की कार्य स्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होने पर एकमुश्त वित्तीय सहायता अपंगता की प्रतिशतता के आधार पर दी जाती है,!
23. *मकान की खरीद/ निर्माण हेतु 2,00,000/- रुपए तक ऋण* निर्माण कर्मगारो को उनके मकान खरीद अथवा निर्माण हेतु ब्याज मुक्त ऋण !
मजदूर अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर काफी फायदे ले सकता है मजदूर रजिस्ट्रेशन
के लिये भाड़ावास रोड पंचायत घर मे भवन निर्माण मजदूर रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जाकर या ऑनलाइन आवेदन करवा सकता है जिसके लिये
85 रुपए व CSC चार्ज अलग से देकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है व कैलाश चंद एड्वोकेट से निषुल्क सहायता प्राप्त कर सकते है,
रजिस्ट्रेशन हेतु जरूरी दस्तावेज पूरे परिवार के आधार कार्ड, आवेदक का बैंक अकाउंट कॉपी व पासपोर्ट फ़ोटो, राशन कार्ड, लेकर आये इस योजना के लाभ के लिये मजदूर चाहे किसी भी राज्य का स्थाई निवासी हो बशर्ते रेवाड़ी में मजदूरी करता हो वह
रजिस्ट्रेशन करवा कर सरकारी योजनाओं के लाभ ले सकता है जैसे !"
विधवा पेँशन, वर्ध जनों की पेंशन,
निःसक्त पेंशन, असहाय बच्चो की पेंशन, किन्नर पेंशन, BPL कार्ड, बैंक सम्बंधित लोन व योजनाओ बारे, गरीब परिवारों के लिये मकान बनाने हेतु सहायता राशि, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग हेतु रोजगार सहायता राशि, भारतीय दंड सहिंता की धारा 326ख (1860 का 45) स्वेच्छा अम्ल फेंकना या प्रयत्न करना, पर सहायता राशि व अन्य, मोटर व्हीकल नियमो बारे, समाज मे किसी को सामाजिक आर्थिक बहिष्कार पर कानून बारे, बलात्संग, या सामूहिक बलात्संग, अंतरजातीय विवाह समरसता अंतरजातीय विवाह सगुन योजना, पंचायत प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री विवाह सगुन योजना, डॉ भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, सिलाई प्रशिक्षण योजना, अनुसूचित जाति से सम्बंधित संस्थाओं व समितियो हेतु वितीय सहायता, डॉ बी. आर. अम्बेडकर मेधावी छात्र योजना, अनुसूचित जाति के छात्रों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवर्ती योजना, अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु पोस्ट मैट्रिक छात्रवर्ती योजना, अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को विभीन्न उच्च प्रतियोगी परीक्षाओं किं तैयारी हेतु आर्थिक सहायता, सफाई एवम जान जोखिम वाले व्यवसायों में लगे लोगो के बच्चो के लिये प्री-मैट्रिक छात्रवर्ती योजना, बच्चो के अधिकार सुरक्षा हेतु नियमो व अधिकारों बारे, वर्द्धजनो के अधिकार व सुरक्षा हेतु योजना, महिलाओ की सुरक्षा व अधिकारों बारे, निःसक्त गरीब परिवारों हेतु, घुमंतू परिवारों हेतु योजनाओ बारे, अल्पसंख्यक धर्म के लोगो के लिये, व गरीब परिवारों के बच्चो हेतु निजी स्कूलों में निषुल्क शिक्षा कक्षा पहली से 12 तक RTE एक्ट व नियम 134-ए के तहत निषुल्क शिक्षा योजना, सड़क सुरक्षा हेतु नियम, गांव समाज मे एकता भाईचारे हेतु विचार व्यक्त होंगे व अन्य सद्भावना बारे आमजन को जागरूक किया गया, कार्यक्रम का आयोजन ह्यूमना पुपिल टू पुपिल संस्था की ओर से आयोजित किया गया आज के कार्यक्रम में ह्यूमन की ओर से फूलचंद जी सामिल रहे, गांव खिजुरी की मधु, आशा, सावित्री, निशा, अनुराधा, शर्मिला, पूनम, सुमन, मंजू, रितु, मुकेश, मित्रसेन, राजकुमार व अन्य महिला पुरुष सामिल रहे!

0 comments:
एक टिप्पणी भेजें