Pakur News: किसानों कि आय दोगुनी करने हेतु लाया गया है कृषि सुधार विधेयक भाजपा


ग्राम समाचार,पाकुड़।भाजपा की तरफ से प्रेस वार्ता आयोजित की गई  भाजपा पाकुड़ ईकाई ने माननीय प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी जी को बधाई व धन्यवाद दिया  भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मिसफीका हसन ने कहा  माननीय मोदी जी के नेतृत्व में स्वामीनथन कमेटी की सिफारिशों को आधार बनाकर कृषि सुधार कानून लाया गया है  जिनमें कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 कृषि (सशक्तिकरण व संरक्षण) कीमत आश्वसन और कृषि सेवा कर करार विधेयक 2020 शामिल है।दोनों विधेयक किसानों को बिचौलियों और तमाम अवरोधों से मुक्त करेगा। इस कृषि सुधार से किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए नए-नए अवसर मिलेंगे जिससे उनका मुनाफा बढ़ेगा व हमारे कृषि क्षेत्र को आधुनिक टेक्नोलॉजी का लाभ मिलेगा वहीं अन्नदाता सशक्त होंगे। सुश्री हसन ने कहा  किसानों को भ्रमित करने में बहुत सारी शक्तियां लगी हुई हैं। भाजपा प्रदेश मंत्री श्रीमती शर्मीला रजक जी ने कहा  प्रधानमंत्री  जी ने देश भर के  अपने किसान भाइयों और बहनों को आश्वस्त किया है कि MSP और सरकारी खरीद की व्यवस्था बनी रहेगी। ये विधेयक वास्तव में किसानों को कई और विकल्प प्रदान कर उन्हें सही मायने में सशक्त करने वाले हैं 2022 तक किसानों की आयदोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है मोदी सरकार कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन एवं सरलीकरण विधेयक 2020 को निम्न बिन्दुवों के साथ समझा जा सकता है।

एक राष्ट्र एक बाजार

प्रावधान(one nation  one market)


​ किसान अपनी उपज कृषि मंडी से बाहर जहां उन्हें अच्छी प्राइस मिले वहां बेच सकते हैं। एमएसपी सरकारी खरीद और मंडियों को समाप्त नहीं किया जाएगा।MSP के सुरक्षा जाल के साथ ये बिल उन विकल्पों को जोड़ेंगे जो किसानों के पास हैं। कंपनियों के साथ बिक्री के लिए प्रत्यक्ष समझौते कर सकेंगे।राज्यों की मंडियां पूर्व की भांति कार्य करती रहेंगी  इसके अतिरिक्त भी किसानों को अपनी उपज देशभर में कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता होगी। ​किसान अपनी फसल का सौदा सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि दूसरे राज्य के लाइसेंसी व्यापारियों के साथ भी कर सकते हैं  इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को अपनी मेहनत के अच्छे दाम भी मिलेंगे। कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वसन और कृषि सेवा कर करार विधेयक 2020 के तहत निम्न प्रावधान किए गए हैं। देसी करार के माध्यम से उपज के पूर्व ही किसान को उसके उपज का दाम निर्धारित कराना  दाम बढ़ने पर अतिरिक्त लाभ दिलवाना बाजार मूल्य की अनिश्चितता से कृषकों को बचाना मूल्य पूर्व में तय हो जाने से न्यूनतम मूल्य सुरक्षित रहना। किसी कंपनी या व्यवसायी के साथ उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद फसल की अच्छी पैदावार के लिए आवश्यक साधन या इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी खरीददार की होगी। ​खरीददार द्वारा किसान को तकनीकी मार्गदर्शन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी तथा फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी ​खरीदार किसान को तकनीकी सलाह देगा और फसल जोखिम के लिए जिम्मेदारी लेगा  सुश्री हसन ने यह बात स्पष्ट किया कि करार फसलों केलिये होगा न कि जमीन केलिये जमीन पर मालिकाना हक किसी प्रकार से प्रभावित नही होगा नगर महामंत्री श्री पंकज साहा जी ने इस विधेयक को सराहते हुए इसे ऐतिहासिक बताया।


ग्राम समाचार, देवव्रत कुमार दास महेशपुर


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Editor - रंजीत भगत, पाकुड़

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