ग्राम समाचार,बांका। बिहार विधानसभा –2020 के मद्देनजर समाहरणालय सभागार बांका में विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारी एवं सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी को नाम, निर्देशन, स्कूटनी, सिम्बुल, आवंटन, आदर्श आचार संहिता, नाम निर्देशन के समय आदर्श आचार संहिता की विभिन्न निर्देशों का अनुपालन अभ्यर्थियों, उनके समर्थक या संबंधित दल द्वारा हो सुनिश्चित करना।
लाउडस्पीकर एक्ट, संपत्ति विरूपण एवं निवारण अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन हो इसे सुनिश्चित करना है। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए वाहन के अनुमति पत्र, जनसभाओं के अनुमति पत्र तथा राष्ट्रीय नेताओं के कार्यक्रम के अनुमति पत्र पंजी संधारित करना।
चुनाव प्रचार में माननीय मंत्री, सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो उसे सुनिश्चित करना । इसी क्रम में यह भी ध्यान रखना है कि सरकारी वाहन, डाकबंगला, सरकारी गेस्ट हाउस, सार्वजनिक सभा स्थल इत्यादि का दुरुपयोग ना हो इसे सुनिश्चित कराना है। महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर वैसे मामले जहां चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन प्रतिवेदित होता है वहां कार्यवाही करना इत्यादि शामिल है।
ए0एम0एफ0 (Assourd minimum facilities) संबंधी प्रावधान के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त स्वीप संबंधी गतिविधियों की समीक्षा की गई। मतदाताओं की उदासीनता को दूर करने /मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी की दिशा में कार्यक्रम तैयार करना। जिला स्वीप प्लान के अनुसार जिले में स्वीप गतिविधियों का आयोजन करना एवं निर्वाचन में पी0डब्लू0डी0 की अधिकाधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कार्य योजना तैयार करना एवं धरातल पर उतारना। इसके अलावा ई0वी0एम0 एवं वी0वी0पैट0 का भी प्रशिक्षण दिया गया। कोविड-19 के संबंध में अग्रिम कार्ययोजना तैयार करने का भी दिशा निर्देश दिया गया।
प्रशिक्षण में सभी निर्वाची पदाधिकारी,सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी, उप निर्वाचन पदाधिकारी बांका, अपर अनुमंडल पदाधिकारी बांका उपस्थित थे।
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्राम समाचार, बांका।
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