ग्राम समाचार, बांका।अपर मुख्य सचिव ,गृह विभाग ,बिहार पटना के द्वारा कोविड-19 के प्रकोप से बचने हेतु सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग शत प्रतिशत व्यक्तियों द्वारा किया जाने का कड़ाई से अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना द्वारा सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर नहीं पहनने वाले व्यक्तियों के लिए दंड स्वरूप ₹50 की राशि का प्रावधान करते हुए इसे लागू कराने हेतु जिला पदाधिकारी बांका द्वारा सभी अंचलाधिकारी/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/ कार्यपालक पदाधिकारी/ नगर परिषद ,बांका /कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, अमरपुर /अनुमंडल पदाधिकारी, बांका/ पुलिस उपाध्यक्ष, बांका/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बांका एवं बेलहर तथा अनुमंडल पदाधिकारी बांका को प्राधिकृत किया गया है। अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार पटना के द्वारा दिनांक 25.08.2020 के आलोक में दंड आरोपित करने हेतु जिला पदाधिकारी ,बांका द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे सार्वजनिक स्थलों में मास्क के प्रयोग के लिए कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे। जिन दुकानों या सार्वजनिक वाहनों में मास्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है उसे बंद करने अथवा जप्त करने की कार्यवाही कराने का निर्देश दिया गया है। प्रत्येक सप्ताह में कम से कम 2 दिन प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा मास्क का उपयोग सुनिश्चित कराने हेतु व्यापक जांच अभियान चलाने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही सार्वजनिक प्रसार के माध्यमों से मास्क की अनिवार्यता की जानकारी देने के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करेंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्राम समाचार, बांका।
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