Pakur News: एससी एसटी अत्याचार अधिनियम के तहत 19 पीड़ितों को मुआवजा देने का निर्णय

ग्राम समाचार, पाकुड़। अनुसूचितजाति जनजाति अत्याचार अधिनियम अंतर्गत पीड़ित को मुआवजा देने को लेकर प्रस्तावित मामलों पर चर्चा के लिए सोमवार को समिति की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता  उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने की। मौके पर  पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल, उप विकास आयुक्त अनमोल कुमार सिंह समेत अन्य उपस्थित थे। बैठक में एससी - एसटी एक्ट के तहत दिए जाने वाले मुआवजा संबंधी 30 मामलों पर चर्चा की गई। उपायुक्त समेत अन्य सदस्यों ने सर्व सहमति से क्रमवार सभी वादों की चर्चा की। जिसमें 19 पीड़ित अथवा उनके आश्रितों को मुआवजा राशि निर्गत करने का निर्णय लिया गया। शेष मामलों में जरूरी साक्ष्य / दस्तावेज उपलब्ध नहीं रहने को लेकर उन मामलों पर अंतिम निर्णय स्थगित कर दिया गया। अगली बैठक में इन पर चर्चा होगी। कुल 19 मामलों में पीड़ित अथवा उनके आश्रितों को मुआवजा राशि निर्गत करने का निर्णय लिया गया। जिसमें पांच नये मामले थे। उन्हें प्रथम किस्त भुगतान करने को निर्देश दिया। तीन मामलों में प्रथम व दूसरी किश्त भुगतान करने एवं  11  मामलों में दूसरी किस्त भुगतान करने का निर्देश दिया गया। मौके पर पेयजल विभाग के कार्यपालक अभियंता सुनील कुमार, जिला कल्याण पदाधिकारी विजुन उरांव, सांसद प्रतिनिधि श्याम यादव, विधायक प्रतिनिधि अब्दुल उदूद, विधायक प्रतिनिधि गुलाम अहमद, झामुमो जिला प्रवक्ता शाहिद इकबाल, विधायक प्रतिनिधि अशोक भगत समेत अन्य उपस्थित थे।


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Editor - रंजीत भगत, पाकुड़

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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