Banka News: प्रत्येक मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधा के निर्देश

 ग्राम समाचार,बांका। भारत निर्वाचन आयोग में प्रत्येक मतदान केंद्र पर सुनिश्चित न्यूनतम सुविधाओं के लिए पूर्व से ही विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। अब कोविड-19 स्थिति के मद्देनजर इसके अतिरिक्त निम्नांकित सुविधाएं/कदम उठाए गए हैं। जो इस प्रकार हैं:–

मतदान केंद्रों पर की जाने वाली व्यवस्था।

★ मतदान से 1 दिन पहले मतदान केंद्रों का अनिवार्य सैनिटाइजेशन।

★ हर मतदान केंद्र के प्रवेश बिंदु पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था।

★ मतदान केंद्र परिसर के प्रवेश बिंदु पर मतदान कर्मचारी या पारा मेडिकल स्टाफ या आशा कार्यकर्ताओं द्वारा मतदाताओं की थर्मल जांच।

★यदि मतदाता का तापमान पहली बार जांचने पर MOHFW के निर्धारित मानदंडों से ऊपर है तो दोबारा जांच की जाएगी और अगर स्थिति यह बनी रहती है, तो मतदाता को टोकन प्रदान किया जाएगा और आखरी में मतदान के लिए आने के लिए कहा जाएगा। मतदान के अंतिम समय में कोविड-19 संबंधित निवारक उपायों के साथ ऐसे मतदाताओं को मतदान कराया जाएगा।


मतदाताओं के लिये हेल्प डेस्क:-

1.पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मतदाताओं को टोकन वितरण किया जाएगा ताकि वह कतार में इंतजार नहीं करें।

2. मतदाताओं के लिए कतार में समाजिक दूरी बनाए रखने के लिए वृत्ताकार के लिए 2 गज की दूरी पर 15-20 व्यक्तियों के लिए वृताकार घेरे पुरुष /महिला और पीडब्ल्यूडी /वरिष्ठ नागरिक मतदाताओं के लिए तीन-तीन कतारें होगी।

3. कोविड-19 बचाव संबंधी निगरानी और सामाजिक दूरी के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए बीएलओ, स्वयंसेवकों आदि की सेवाएं ली जाएगी। 4.मतदान केंद्र परिसर के भीतर महिला /पुरुष के लिए अलग से कुर्सियां, दरी आदि के साथ साथ छायायुक्त प्रतिक्षालय उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि मतदाता कोविड-19 संबंधी सुरक्षा चिंताओं के बिना मतदान में भाग ले सकें।

5. जहां भी संभव हो, बूथ ऐप का इस्तेमाल मतदान केंद्र पर किया जाएगा।

6. प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश निकास बिंदु पर साबुन और पानी उपलब्ध रहेगा।

7. प्रत्येक मतदान केंद्र के प्रवेश निकास बिंदु पर सैनिटाइजर प्रदान किया जाएगा।

8. उन मतदाताओं के लिए, जो मास्क नहीं पहने हैं, रिजर्व मास्क रखा जायेगा।

9. कोविड-19 पर जागरूकता पोस्टर दृश्य स्थानों पर प्रदर्शित किए जाएंगे।

10.मतदान दल एवं पोलिंग एजेंटों के लिए मतदान केंद्र में बैठने की व्यवस्था सामाजिक दूरी के मानदंडों के अनुसार बनाई जाएगी। अगर पोलिंग एजेंट या काउंटिंग एजेंट का तापमान निर्धारित तापमान से ऊपर है तब उनके रिलीवर को पीठासीन अधिकारी द्वारा अनुमति दी जाएगी।


11. मतदान की पहचान की प्रक्रिया के दौरान मतदाताओं को आवश्यकता होने पर पहचान के लिए फेस मास्क को नीचे करना होगा ।

12.एक बार में केवल 1 मतदाता को प्रत्येक मतदान पदाधिकारी के सामने खड़े होने की अनुमति दी जाएगी। उन्हें मतदान अधिकारी से सामाजिक दूरी बनाए रखना होगा।

 13.मतदाताओं को हस्ताक्षर करने और ईवीएम का बटन दबाने के लिए हाथ के दस्ताने प्रदान किए जाएंगे। 14.मतदाताओं द्वारा उपयोग के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ सैनिटाइजर को उपयुक्त स्थान पर मतदान केंद्र के अंदर रखा जाएगा। 15.कोविड-19 रोगी जो क्वारंटाइन में है उन्हें अपने संबंधी मतदान केंद्रों पर कोविड-19 से संबंधित निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करते हुए स्वास्थ्य अधिकारियों की निगरानी में अपना वोट डालने की अनुमति दी जाएगी। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने आवंटित मतदान केंद्र में इनका समन्वय करेंगे।


 16.वैसे मतदाताओं के मामले में जो कंटेनमेंट क्षेत्र में निवास कर रहे हैं ,उनके लिए अलग से दिशा निर्देश जारी होंगे ।

ब्यूरो रिपोर्ट, ग्राम समाचार, बांका

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Editor - सुनील कुमार

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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