ग्राम समाचार, बांका।संयुक्त आदेश, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कोविड-19 का प्रसार रोकने हेतु दिनांक 29.07.2020 के माध्यम से सभी कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को दिनांक 31.08.2020 तक विस्तारित करते हुए कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों की अनुमति देने संबंधी कतिपय निर्देश संसूचित किए गए हैं।
साथ ही बिहार सरकार गृह विभाग पटना, दिनांक 17.08.2020 द्वारा गृह मंत्रालय,भारत सरकार के आदेश द्वारा जिला मुख्यालय, अनुमंडल मुख्यालय, सभी प्रखंड मुख्यालय एवं नगर परिषद बांका एवं नगर पंचायत अमरपुर में दिनांक 06.09.2020 तक लागू रहेंगे। सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग, पटना दिनांक 17.08.2020 की छाया प्रति संलग्न करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी बांका/ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बांका एवं बेलहर पुलिस उपाधीक्षक (मु0) बांका/ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी /अंचलाधिकारी/ थानाध्यक्षों बांका जिला को निर्देश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र में गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं बिहार सरकार के उपयुक्त आदेशों तथा उसके साथ संलग्न दिशा निर्देशों के आलोक में निम्नांकित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।
1. कोविड-19 के प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय दिशा निर्देश Annexure-1 में निहित सभी दिशानिर्देशों का बांका जिले में अनुपालन कराया जाना पूर्व की भांति जारी रखेंगे।
2. रात्रि कर्फ्यू रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक व्यक्तियों के आवागमन, कुछ स्थितियों को छोड़कर जिनका उल्लेख बिहार सरकार के उक्त निर्देश में है पर पूर्ण प्रतिबंध को सुनिश्चित करेंगे।
3. बांका जिला में सभी कंटेनमेंट जोन में लोक डाउन कर दिनांक 06.09.2020 तक कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। कंटेनमेंट जोन में केवल अनिवार्य गतिविधियां, जिनका उल्लेख गृह मंत्रालय भारत सरकार के उक्त आदेश में है, कि ही अनुमति होगी।
(क) जिले के सभी शैक्षणिक, प्रशिक्षण, शोध तथा कोचिंग संस्थान दिनांक और 06.09.2020 तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन/ डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति है तथा इसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।
(ख) जिले में सभी सिनेमाघर, जिम, योग संस्थान, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियेटर, ऑडिटोरियम असेंबली हॉल संस्थान बंद रहेंगे।
(ग) सामाजिक /राजनीतिक/ स्पोर्ट्स/ मनोरंजन /एकेडमिक/ सांस्कृतिक/ धार्मिक समारोह एवं अन्य बड़े जमावड़े वाले आयोजन पूर्णत प्रतिबंधित रहेंगे।
4. 65 वर्ष की आयु से अधिक के व्यक्तियों Co-morbidities से ग्रस्त व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को घर में रहने हेतु परामर्शित किया जाता है।
5. बांका जिला में भारत सरकार तथा राज्य सरकार एवं उनके स्वायत्त/ अधिनस्थ कार्यालय एवं लोक निगम अपने 50% स्टाफ के साथ कार्यरत रहेंगे।
अपवाद:- निम्नांकित कार्यालय अपनी पूर्ण क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं।
केंद्र सरकार- रक्षा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, ट्रेजरी, लोक उपयोगिता ( पैट्रोलियम, सीएनजी, एलपीजी ,पीएनजी सहित) आपदा प्रबंधन, विद्युत जनरेशन, ट्रांसमिशन इकाइयां, डाकघर ,एनआईसी, अर्ली वार्निंग एजेंसी।
राज्य सरकार:-
(क) पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस ,अग्नि तथा आपातकालीन सेवाएं ,आपदा प्रबंधन निर्वाचन तथा जेल।
(ख) जिला प्रशासन तथा कोषागार आईटी सेवाओं एवं बेल्ट्रॉन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सपोर्ट के साथ
(ग) विद्युत ,जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, खाद्य तथा असैनिक आपूर्ति, जल संसाधन, कृषि पशुपालन।
(घ) नगर निकाय
(ड़) वन एवं पर्यावरण विभाग समाज कल्याण विभाग के अधीनस्थ सभी कार्यालय तथा स्थापना
6. बांका जिले के सभी निजी कार्यालय को 50% क्षमता के साथ कार्य करने की अनुमति होगी।
बांका जिले के सभी व्यवसायिक एवं निजी स्थापनाओं को पूर्वाहन 10:00 बजे से अपराहन 6:00 बजे तक सामान्य रूप से सामाजिक दूरी के साथ कार्य करने की अनुमति निम्न अपवादों के साथ होगी।
(क) शॉपिंग मॉल नहीं खोले जाएंगे।
(ख)रेस्तरां,ढाबा,भोजनालय मात्र होम डिलीवरी तथा टेकअवे सेवा हेतु ही खोले जा सकेंगे।
7. बांका जिले में सभी परिवहन सेवाएं निलंबित रहेगी।
अपवाद:-
(क) ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी के परिचालन की अनुमति होगी।
(ख) बिहार सरकार उक्त आदेश में उल्लेखित अनुमान्य गतिविधियों के लिए निजी वाहनों के परिधान की अनुमति होगी।
(ग) वस्तुओं के निर्बाध परिवहन एवं वेयरहाउस में लोडिंग तथा अनलोडिंग की अनुमति होगी।
(घ) सभी सरकारी वाहनों एवं सरकारी कार्यालय के स्टाफ को ढोने वाले निजी वाहनों को उनके कार्यालय परिचय पत्र के आधार पर अनुमति दी जाएगी।
(ड़) सभी आवश्यक सेवा प्रदाताओं को मात्र उनके घर से कार्यालय तक आवागमन हेतु अनुमति दी जाएगी।
8. निर्माण संबंधी सभी गतिविधियों तथा निर्माण संबंधी दुकानों को कार्यरत रहने की अनुमति दी जाती है।
9. कृषि संबंधी सभी गतिविधियों तथा कृषि संबंधी दुकानों को कार्यरत रहने की अनुमति दी जाती है।
10. जिले में सभी पूजा स्थल सर्वसाधारण के लिए बंद रहेंगे किसी भी स्थिति में किसी धार्मिक समागम की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11. उपरोक्त सभी प्रतिबंधों के साथ गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनलॉक–3 संबंधी निर्गत दिशा निर्देशों का अपने क्षेत्र में पूर्णता से अनुपालन कराया जाना जिले के अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद बांका एवं कार्यपालक पदाधिकारी नगर पंचायत अमरपुर की जिम्मेदारी होगी।
12. जिले के सभी कार्यालय प्रधान यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके कार्यालय के सभी कर्मी अपने Compatible Mobile पर आरोग्य सेतु एप को इंस्टॉल कर लें ताकि कोरोना वायरस से संभावित संक्रमण से बचाव में यह सहयोगी हो। अनुमंडल पदाधिकारी बांका एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी भी आम जनों को आरोग्य सेतु एप के इंस्टॉल के लिए प्रेरित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करेंगे।
दंड का प्रावधान–
उपरोक्त दिशा निर्देशों का किसी व्यक्ति के द्वारा उल्लंघन किए जाने की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दंड विधान की धारा के अनुसार सुसंगत प्रावधानों के तहत कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, ग्राम समाचार, बांका।
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