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उपायुक्त, पाकुड़ |
ग्राम समाचार पाकुड़, ब्यूरो रिपोर्ट:- राज्य से बाहर काम करने जाने से पहले श्रम विभाग/पंचायत सेवक (पंचायत सचिव) से प्रवासी मजदूर अपना निबंधन कराएं। प्रवासी मजदूर अधिनियम 1979 के अन्तर्गत सभी श्रमिकों का निबंधन जरूरी है। निबंधन होने के बाद आप सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जिला श्रम कार्यालय पाकुड़ द्वारा अपील किया गया है कि प्रवासी श्रमिक निबंधन कराकर फोटोयुक्त परिचय पत्र प्राप्त कर लें। एजेन्ट/ठेकेदार के माध्यम से जानेवाले श्रमिकों को हरा रंग में तथा अपनी इच्छा से दूसरे राज्य में काम करने जाने वाले श्रमिकों को लाल रंग में परिचय पत्र दिया जाता है।
प्रवासी मजदूरों/दूसरे राज्य में काम करने जाने वाले मजदूरों हेतु झारखण्ड सरकार की योजना निम्न हैंः-
क्र0स0 - स्थिति - परिचय पत्र प्राप्त कर जाने वाले श्रमिकों हेतू - सहायता राशि - बिना परिचय पत्र प्राप्त कर जाने वाले श्रमिकों हेतू सहायता राशि - स्वीकृति पदाधिकारी
*दुर्घटना में मृत्यु हो जाने या दो अंग नष्ट हो जाने पर 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपये) 1,00,000/ - (एक लाख रुपये) उपायुक्त*
*दुर्घटना में एक अंग नष्ट होने पर 75,000/- (पचहत्तर हजार रुपये) 50000/- (पचास हजार रुपये)- उपायुक्त*
*दुर्घटना/प्रकृतिक आपदा में मजदूर की मृत्यु होने /पूर्ण अशक्तता होने पर -दूसरे राज्य से कर्मकार/आश्रित परिवार को पैतृक आवास तक पहुँचाने का सम्पूर्ण व्यय - दूसरे राज्य से कर्मकार/आश्रित परिवार को पैतृक आवास तक पहुँचाने का सम्पूर्ण व्यय - उपायुक्त*
-:राजेश पाण्डेय, ग्राम समाचार, पाकुड़:-
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भुपेन्द्र कुमार चौबे
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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)
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