Pakur News: उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने एसडीओ, एसडीपीओ के साथ की बैठक, दिया चेक पोस्टों पर सख्ती का निर्देश

ग्राम समाचार, पाकुड़। समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने अनुमंडल पदाधिकारी एवं दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मौके पर पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल एवं उप विकास आयुक्त राम निवास यादव उपस्थित थे। उपायुक्त ने बताया कि सोमवार से राज्य में आने वालों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। ऐसे में अब दूसरे राज्यों से झारखंड के किसी भी जिले में किसी भी काम से आने वालों को राज्य सरकार द्वारा जारी  jharkhandtravel.nic.in पर पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। तभी उन्हें मूवमेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप जारी किया जायेगा। इसे देखते हुए सभी चेक पोस्टों पर सख्ती बरतने को कहा गया है। वैसे लोग जिन्होंने यात्रा शुरू करने से पहले jharkhandtravel.nic.in में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। उनका विवरण चेक पोस्ट पर ही अपलोड करें। इसके लिए सभी चेक पोस्ट पर कंप्यूटर आपरेटरों को पूर्व में ही तैनात कर दिया गया है। चेक पोस्ट पर तैनात दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को इसकी विस्तृत जानकारी दें। कहीं किसी तरह की कोई चूक नहीं हो। जिले में प्रवेश करने वालों को 14 दिनों तक होम/संस्थागत/पेड क्वारंटाइन होना अनिवार्य है। जिला स्तर से इसकी पूरी मानीटरिंग की जाएगी। वहीं,राज्य सरकार ने https://epassjharkhand.nic.in/ को बंद कर दिया है।उपायुक्त ने एसडीओ, एसडीपीओ को निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन करने का निर्देश दिया है। बिना पास के कोई भी जिले में प्रवेश नहीं कर सके। इसके लिए स्वयं भी समय – समय पर चेक पोस्टों का औचक निरीक्षण करने को कहा। jharkhandtravel.nic.in में कौन सी जानकारी देनी होगी।लॉग इन करने के बाद बायीं ओर सेल्फ रजिस्ट्रेशन में रजिस्टर योर सेल्फ में कई जानकारी देनी है। इसमें आपसे पूछा जायेगा कि आप एयर, ट्रेन या रोड किस प्रकार आ रहे हैं। जो भी विकल्प चुनेंगे, उनका नंबर यानी फ्लाइट नंबर, ट्रेन नंबर या वाहन नंबर डालना होगा। इसके बाद यात्रा तिथि, यात्रा का प्रयोजन, कितने व्यक्ति सफर का नंबर डालने का एक बॉक्स आयेगा, उसमें यात्रा करने वाले व्यक्ति का नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, पुरुष या महिला और आधार अपलोड करना होगा। इसके बाद कहां से आ रहे हैं और कहां जायेंगे। इसकी पूरी जानकारी भरने के बाद सेव करने पर तुरंत मूवमेंट रजिस्ट्रेशन स्लिप जारी कर दिया जायेगा। झारखंड आने पर कम से कम 14 दिनों का होम कोरेंटिन अनिवार्य है। बिजनेस प्रयोजन से आने पर भी रजिस्ट्रेशन जरूरी इसके अलावा दूसरे राज्यों के निवासी बिजनेस या ऑफिशियल काम से झारखंड में आते हैं। तब भी रजिस्ट्रेशन करना होगा। साथ ही निश्चित अवधि में वापस चले जाते हैं, तो उन्हें कोरेंटिन से छूट मिलेगी। इसमें भी आपको जानकारी देनी है किस व्यक्ति से मिलना है उनका मोबाइल नंबर और पता की जानकारी देनी है। इसमें आपको रिक्वेस्ट फॉर एग्जंप्शन, फ्रॉम कोरेंटिन का विकल्प चुनना है।


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Editor - रंजीत भगत, पाकुड़

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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