ग्राम समाचार, पाकुड़। पाकुड़िया उपायुक्त कुलदीप चौधरी के निर्देश पर पाकुड़िया बीडीओ मिथिलेश कुमार एवं थाना प्रभारी मदन कुमार ने सड़कों पर निकले और प्रतिबंधित सेवाओं को बंद कराया। बीडीओ अपने क्षेत्र में प्रतिबंधित होटल, सैलून, लाज आदि को बंद करवाया। वहीं, कंटेनमेंट जोन के आस – पास के सभी दुकानों को भी बंद करवाया। इस दौरान आम लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को लेकर जागरूक भी किया। उल्लेखनीय हो कि, आगामी 31 जुलाई तक इन गतिविधियों पर रोक हैं।धार्मिक स्थल, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम, स्कूल, कॉलेज, प्रशिक्षण, कोचिंग, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभा भवन, राज्य के भीतर व राज्य के बाहर बस परिचालन, शापिंग मॉल, होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्टोरेंट, स्पा, सैलून अनावश्यक रूप से रात के नौ बजे से सुबह पांच बजे तक प्रखंड में घूमना प्रतिबंधित।भीड़भाड़ वाले इलाके में, कार्य स्थल व बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य दो व्यक्ति के बीच छह फीट की दूरी हो।दूसरे राज्य से निजी वाहन से आने वालों को इंट्री पास लेना आवश्यक है।भीड़भाड़ वाले इलाके में थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
ग्राम समाचार, विशाल कुमार भगत पाकुड़िया
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