Banka News: मास्क नहीं पहनने पर लगेगा ₹50 का जुर्माना, अधिकारियों को किया गया प्रतिनियुक्त

ग्राम समाचार, बांका।स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना द्वारा बिहार महामारी कोविड-19 विनियमावली के उपलब्धों का उल्लंघन करने के लिए शासित को भारतीय दंड संहिता की धारा–188 के अधीन दंडनीय बनाया गया है। बिहार सरकार द्वारा शासित खंड को स्पष्ट और सरलीकृत करने और इसे शासकीय बनाने के लिए महामारी अधिनियम 1897 की धारा 2,3 और 4 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, बिहार महामारी कोविड-19 विनियमावली 2020 में संशोधन किया गया है।
उक्त विनियम–19(क) का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अधीन दंडनीय अपराधों के शमन के लिए जिला सार्वजनिक अथवा कार्यस्थल पर फेस मास्क अथवा फेस कवर (नाक और मुंह को समुचित रूप से ढकना) नहीं पहनने वाला कोई भी व्यक्ति ₹50 राशि शमन किया जाना है  इस हेतु जिला पदाधिकारी, बांका द्वारा बांका जिला अंतर्गत निम्न पदाधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है।

1. सभी अंचल अधिकारी, बांका जिला (अपने संबंधित प्रखंड सह अंचल क्षेत्र अंतर्गत)
2. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, बांका जिला (अपने संबंधित प्रखंड सह अंचल क्षेत्र अंतर्गत)
3. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत अमरपुर (नगर पंचायत अमरपुर क्षेत्र अंतर्गत)
4. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद बांका (नगर परिषद बांका क्षेत्र अंतर्गत)
5.अपर अनुमंडल पदाधिकारी,बांका (संपूर्ण बांका अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत)
6. अनुमंडल पदाधिकारी, बांका (संपूर्ण बांका अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत)।

प्राधिकृत पदाधिकारियों को जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत द्वारा निर्देश दिया गया कि वे अपने-अपने क्षेत्र अंतर्गत विनियम–19(क) का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।
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Editor - सुनील कुमार

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