ग्राम समाचार, भागलपुर। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में शुक्रवार को भाजपा नेता रोशन सिंह को नवगछिया व्यवहार न्यायालय से नियमित जमानत मिल गई है। बता दें कि दिल्ली के शाहीनबाग में सीएएए को लेकर चल रहे आंदोलन के दौरान दंगा भड़काने से जुड़े मुकदमे में जेल में बंद गर्भवती सफूरा जरगर से जुड़े सवाल जो कि देश भर में वायरल था। उस सवाल को रोशन सिंह ने 4 मई को अपने फेसबुक वाल से भी पोस्ट किया था। जिसपर रंगरा थाना प्रभारी अजय कुमार राम ने उनके ऊपर 8 मई को रंगरा थाना में कांड संख्या 158/2020 धारा-153 ए, 295 ए आईटी एक्ट 2000 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में विगत 22 जून को एडीजे 4 की अदालत में रोशन सिंह को अग्रिम जमानत मिली थी। तत्पश्चात आज नवगछिया व्यवहार न्यायालय में रोशन सिंह ने अपने अधिवक्ता विभास प्रसाद सिंह के समक्ष सरेंडर किया। जिसके बाद नवगछिया व्यवहार न्यायालय से 10-10 हजार के दो मुचलके पर उन्हें फिजिकल बेल मिला। बेल मिलने पर रोशन सिंह ने कहा कि मुझे न्यायालय पर पूर्ण भरोसा है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।
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