Rewari News : माननीय न्यायालय के आदेशों के बाद बुजुर्ग महिला की रुकी हुई पेंशन पुनः शुरू हुई.

गाँव खोरी निवासी बुजुर्ग महिला कृष्णा देवी. 
ग्राम समाचार न्यूज : रेवाड़ी : इच्छा म्रत्यु की मांग करने वाली वृद्ध महिला को न्यायालय के सख्त रवैये पर समाज कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2017 व 2018 की रुकी हुई पेंशन देनी पड़ी. पहले आधार कार्ड, फिर राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन, उसके बाद रुकी हुई पेंशन, 21000 हजार रुपए दिए गए. कृष्णा देवी पत्नी अमर सिंह गांव खोरी तहसील व जिला रेवाड़ी की निवासी हैं बुजुर्ग महिला व उसके पति दोनो के पास आजीविका का कोई साधन नही था सिर्फ पेंशन के सहारे ही जीवन यापन कर रहे थे परन्तु सरकार की नीति आधार कार्ड उनके जीवन पर आफत बन गया, सरकार ने बिना आधार के पेंशन, BPL राशन, बैंक अकाउंट, सब बन्द कर दिया जबकि महिला 11 बार आधार केंद्रों पर आधार बनवाने गई परन्तु आधार की स्लिप तो मिल जाती पर आधार कार्ड नही मिलता था, जिस कारण सब सुविधा बन्द हो गई, जीवन यापन मुश्किल होता देख पीड़ित महिला ने राष्ट्रपति से इच्छा मत्यु की मांग की जिसकीं सूचना जिला रेवाड़ी के सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश चंद एड्वोकेट को मिली तो उन्होंने बिना देर किए वृद्ध महिला के गांव पहुचे ओर पूरी समस्या के बारे में जानकारी ली जिसमे गांव के सरपंच व अन्य से जानकारी मिली कि वृद्ध महिला उच्च अधिकारियो तक अपनी फरियाद लेकर जा चुकी है पर समस्या का समाधान नही हो सका.
                       
रेवाड़ी कैलाश चंद एडवोकेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. 
जिस पर कैलाश चंद एड्वोकेट ने स्वयं हरियाणा सरकार को व आधार केंद्र को पत्र भेजकर समस्या के बारे में अवगत करवाया कोई समाधान न होता देख कैलाश चंद ने सोचा कि क्यो न न्यायालय का सहारा ही लिया जाए, परन्तु महिला के पास वकील को देने के लिये फीस के पैसे भी नही थे, जिस पर कैलाश चंद एड्वोकेट ने केस की निशुल्क पैरवी करने का मन बनाया और 9 मई 2018 को जिला रेवाड़ी की कोर्ट में केस दायर कर दिया जैसे ही हरियाणा सरकार व आधार केंद्र के पास नोटिस पहुचे तो तारीख से कुछ दिन पहले आधार केंद्र चंडीगढ़ से फोन आया और महिला को चंडीगढ़ बुलाया परन्तु किराया न होने के कारण महिला बेबस रही जिसके उपरांत केस के कुछ दिन पहले चंडीगढ़ से पूरी टीम आयी और महिला के आधार की प्रकिर्या की ओर केस की तारीख पर आधार पेस किया, अगली तारीख पर पेंशन, बी.पी.एल. राशन, बैंक अकाउंट शुरु हुए, परन्तु पिछली रुकी हुई पेंशन नही मिली ओर निचली कोर्ट से इस बारे में कोई राहत भी नही मिली, जिसके बाद 19 सितंबर 2019 को महिला के वकील ऊपर की कोर्ट में अपील लेकर गए जिस पर कोर्ट के सख्त रवैये पर हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017-2018 की रुकी हुई बुढ़ापा पैंशन 21000/- रुपए की राशि वृद्ध महिला के खाते में जमा कर दिए. वृद्ध महिला ने समाज सेवी कैलाश चंद एडवोकेट का सहयोग के लिए कोटि-कोटि धन्यावाद किया. 
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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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