ग्राम समाचार न्यूज़ : रेवाड़ी : हरियाणा : जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने कहा कि रेवाडी शहर के उत्तम नगर में एक कोविड-19 पॉजिटिव केस मिलते ही कोविड-19 वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हर संभव प्रयास शुरू कर दिए गए हैंं। उन्होंने कहा कि लोगों को चाहिए कि वे घबराएं नहीं, कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेङ्क्षसग की अनुपालना करते हुए प्रशासन का साथ दें। प्रशासन और जिलावासी मिलकर जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के संक्रमण व फैलाव को रोकने में सक्षम हैं। सभी मिलकर प्रयास करेंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि हम जरूर सफल होंगे।
जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व महामारी अधिनियम 1897 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तम नगर की तीन किलोमीटर की परिधि को कोविड-19 पॉजिटिव केस मिलते ही कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कंटेनेमेंट जोन घोषित कर दिया गया है जबकि अन्य 11 स्थानों को बफर जोन घोषित किया गया है।
कंटेनेमेंट एरिया को किया गया सील
जिलाधीश ने बताया कि रेवाड़ी शहर के उत्तम नगर, झाबर सिंह की ढ़ाणी, इन्द्र नगर, शिव नगर पार्ट-2, गांव झांझनवास को कंटेनेमेंट जोन घोषित किया गया है। कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत कंटेनेमेंट जोन को पूरी तरह सील करने के आदेश दिए गए हैं ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। कन्टेनमेंट जोन को पूरी तरह सैनिटाइज करने, सभी संभावित के सैंपल लेने, आईएलआई खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में तकलीफ आदि के मरीजों के सैंपल लेने, डोट टू डोर थर्मल स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा कन्टेनमेंट जोन में मैडिकल प्रोटोकॉल के तहत कोरोना वायरस की चैन को तोडऩे के लिए सभी उपायों को अमल में लाने के आदेश दिए गए हैं।
कंटेनेमेंट जोन में आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित होने के कारण, जिला खादय एवं आपूर्ति विभाग, बीडीपीओ रेवाड़ी और ईओ एमसी रेवाडी को घर-घर आवश्यक खाद्य सामग्री पंहुचाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधीश ने कहा कि कंटेनेमेंट जोन में बिजली, पेयजल व अन्य मूलभूत सुविधाएं निबार्ध रूप से जारी रखने के संबधित विभागों को आदेश दिए हैं ताकि कंटेनेमेंट जोन में किसी भी नागरिक कोई परेशानी न हो। जिलाधीश ने कहा कि नागरिक घबराएं नहीं, प्रशासन का सहयोग करें और कोरोना से सुरक्षित रहें।
जिलाधीश ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की चैन को तोडऩे के लिए एहतियात के तौर पर गांव कालाका, गांव माढिय़ा कलां, पूरन नगर, सनसिटी, घीसा की ढ़ाणी, विजय नगर, सैैक्टर-4, जैन सभा (तुर्कियावास रोड) गांव खलीलपुरी, पुलिस लाईन दिल्ली रोड, पीवरा की ढ़ाणी क्षेत्र को बफर जोन में शामिल किए गए हैं।
जिलाधीश ने कहा कि कंटेनेमेंट जोन में सभी संबंधित विभागों की डयूटी सुनिश्चित कर दी गई है। प्रद्युमन कुमार पीजीटी रा.व.मा.वि. माजरी मोबाइल नंबर 9416322735 सुबह छह बजे से दोपहर बाद दो बजे तक, शिव सागर पीजीटी रा.व.मा.वि. माजरी 9466677850 दोपहर बाद दो बजे से रात 10 बजे तक तथा लख राम पीजीटी रा.व.मा.वि. लाला 9813601052 रात दस बजे से सुबह छह बजे तक डयूटी मजिस्टे्रट नियुक्त किए गए हैं। पुलिस प्रभारी अधिकारी एसएचओ मॉडल टाउन बिजेन्द्र कुमार 7056666122 तथा पुलिस प्रभारी एसएचओ सदर मनोज कुमार 7056666123 होंगे। कंटेनेमेंट व बफर जोन के ओवरऑल प्रभारी अधिकारी एसडीएम रेवाड़ी होंगे। कंटेनेमेंट व बफर जोन में उपरोक्त नियमों की अवहेलना करने का आरोपी आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 व आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत दंड का भागी होगा।

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