Godda News:31 मई तक पूर्णतया ताला बंदी के अनुपालन को ले अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ने धारा 144 दं0 प्र0 सं0 के निषेधाज्ञाए पारित किया




ग्राम समाचार गोड्डा,ब्यूरो रिपोर्ट:- प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में 31 मई तक महामारी रोग (कोविड-19) के रोकथाम हेतु पूर्णतया तालाबंदी (लाॅक डाउन) करने का निदेश दिया गया है।
उक्त निदेश के अनुपालन नहीं करने की स्थिति में विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका है। ऐसी परिस्थिति में शान्ति एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने के साथ-साथ कोरोना संक्रमण की सम्भावना इत्यादि तथा जनहित एवं स्वास्थ्यहित को ध्यान में रखते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी गोड्डा संजय पीएम कुजूर के द्वारा धारा 144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत निम्न प्रकार के निषेधाज्ञाएँ पारित किया गया है :-
1. 05 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्ति का जमावड़ा पूर्णतया निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगायें और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे।
2. सभी दूकानें आवश्यक सेवाओं को छोड़कर, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, साप्ताहिक हाट बाजार आदि सम्पूर्ण गतिविधियाँ बन्द रहेंगी।
3. निर्माण कार्य आरंभ रहेंगे।
4. सभी धार्मिक स्थल दर्शानार्थियों के लिए पूर्णतः बन्द रहेंगे।
5. टैक्सी/आटो रिक्शा/बसें/ई-रिक्शा/रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन के लिए वैध पास का होना जरूरी है।
6.आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने वाले कार्यालय/प्रतिष्ठान को प्रतिबन्धों से बाहर रखा गया है जैसे- विधि-व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी / कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएँ, कारा सेवाएँ, राशन दुकान, रेल, हवाई अड्डा एवं बस अड्डा के लिए परिवहन, जिसके लिए स्थानिय प्रशासन द्वारा विशेष व्यवस्था एवं दिशा निर्देश निर्गत किया जाएगा, बिजली, पेयजलापूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएँ, बैंक ए0टी0एम0, प्रिंट, इलेक्ट्राॅनिक एवं सोशल मीडिया, टेलीकाॅम, इन्टरनेट सेवाएँ, आई0टी0 अधारित सेवाएँ, पोस्टल सेवाएँ, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएँ, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवयक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियाँ, टेक अवे होम डिलीवरी रेस्टोरेन्ट, हाॅस्पीटल, दवा दुकान, दवा उत्पादन की गतिविधियाँ एवं संबंधित परिवहन, पेट्रोल डीजल पम्प एवं एल0पी0जी0 गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियाँ। उपर्युक्त से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ऐसे उत्पादन एवं निर्माण ईकाईयाँ जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, चालू रख सकते हैं*। इन सभी ईकाईयों को कार्य संचालन के दौरान निर्धारित मानकों का पालन करना होगा।
7. ऐसे व्यक्ति जो विदेश एवं दूसरे राज्यों से आये हैं या जिनमें कोरोना वायरस के संक्रमण होने की आशंका प्रतीत होती है। वे अगले 14 दिन तक अनिवार्य रूप से होम क्वाराटाईन/होम आइसोलेशन में रहेंगे।
8. सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की प्रर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निदेशों का अनुपालन करेंगे।
9. यदि किसी व्यक्ति को कोविड-19 पोजिटिव पाये जाने या संदेह के कारण मेडिकल सलाह के तहत् इनसिट्यूशनल क्वारांटाईन फैसलिटी में या आईसोलेशन फैसलिटी में रखा गया है, तो वे बिना अनुमति के क्वारांटाईन या आईसोलेशन केन्द्र से बाहर नहीं निकलेंगे।
10. कोई भी प्राईवेट लेबोरेट्री, कोविड-19 का सैम्पल टेस्ट नहीं करेंगे। ऐसे सभी सैम्पल को जो राज्य सरकार द्वारा नामित किया गया है, वहीं भेजेंगे।
11. कोई भी व्यक्ति जिला प्रशासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों को सैम्पल लेने में किसी प्रकार का बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे।
12. स्वास्थ्य अधिकारियों के द्वारा कोविड-19 के उपचार संबंधी निदेशों का अक्षरशः अनुपालन करेंगे।
13. कोई भी व्यक्ति कोविड-19 का अफवाह नहीं फैलाएंगें और न ही अफवाह फैलाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
14. कोई भी व्यक्ति या संस्था सक्षम पदाधिकारी के बिना लिखित अनुमति के कोविड-19 के संबंध में अनअथाॅनटिकेड सूचना का प्रिंट या इलेक्ट्राॅनिक मीडिया के प्रचार-प्रसार नहीं करेंगे।
15. उपर्युक्त निर्णयों के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के धारा 188, धारा 269, धारा 270, धारा 271 तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत् नियमानुसार दण्डनीय होंगे।
यह आदेश कार्यावधि के दौरान पाँच या उससे अधिक सरकारी सेवक/मीडिया कर्मी (प्रेस)/आपदा राहत से संबंधित अनुमति प्राप्त स्वयंसेवी संस्था के स्वयंसेवक/कर्मी पर लागू नहीं होगा।*
यह आदेश दिनांक 17.05.2020 से दिनांक 31.05.2020 तक प्रभावी रहेगा।                                 
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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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