ग्राम समाचार, बांका। सरकार के सचिव खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार पटना के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत माह अप्रैल 2020 के खाद्यान्न वितरण में छूट हुए पात्र परिवारों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जिला पदाधिकारी, बांका के द्वारा सभी प्रखंड के
प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि विभिन्न विभागों के कर्मियों– राजस्व कर्मचारी, महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाडी सेविका, विकास मित्र, आवास सहायक, पर्यवेक्षक इत्यादि को जन वितरण प्रणाली दुकानों से संबद्ध करते हुए अपने पर्यवेक्षण में सम्यक पहचान के आधार पर वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। बांका जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वितरण के क्रम में आवश्यक सामाजिक दूरी तथा proper Hygiene and Sanitation का अनुपालन किया जाना जरूरी है।
प्रखंड विकास पदाधिकारी और प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि विभिन्न विभागों के कर्मियों– राजस्व कर्मचारी, महिला पर्यवेक्षक, आंगनवाडी सेविका, विकास मित्र, आवास सहायक, पर्यवेक्षक इत्यादि को जन वितरण प्रणाली दुकानों से संबद्ध करते हुए अपने पर्यवेक्षण में सम्यक पहचान के आधार पर वितरण कराना सुनिश्चित करेंगे। बांका जिला पदाधिकारी सुहर्ष भगत ने स्पष्ट निर्देश दिया कि वितरण के क्रम में आवश्यक सामाजिक दूरी तथा proper Hygiene and Sanitation का अनुपालन किया जाना जरूरी है।

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