ग्राम समाचार (गोड्डा)।उपायुक्त सुनील कुमार ने आदेश जारी कर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ( पोड़ैयाहाट को छोड़कर) सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी, गोड्डा जिला को प्रासंगिक पत्र स्वास्थ्य संबंधी प्रपत्र-6 के साथ कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम हेतु स्थापित Isolation/Quarantine centre एवं बाहर से आए व्यक्तियों की सूचना संलग्न प्रपत्र में प्रतिदिन संध्या 4:00 बजे तक संयुक्त हस्ताक्षर से भेजा जाना है। परंतु आज दिनांक 30/03/2020 को प्रपत्र-6 में कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ है जो आपकी स्वेच्छाचारिता, लापरवाही एवं आपदा जैसे कार्यों में लापरवाही का परिचायक है।
इस संदर्भ में 24 घंटे के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करने को कहा है। कहा है कि क्यों नहीं महामारी रोग अधिनियम की धारा- 2, 3 एवं 4 के तहत झारखंड राज्य महामारी रोग (COVID-19) विनियमन, 2020 में निहित निदेशों का उल्लंघन के लिए आपके विरुद्ध विभागीय एवं निलंबन की कार्रवाई हेतु सरकार को प्रतिवेदित कर दिया जाए।
इस संदर्भ में 24 घंटे के अंदर आप अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करने को कहा है। कहा है कि क्यों नहीं महामारी रोग अधिनियम की धारा- 2, 3 एवं 4 के तहत झारखंड राज्य महामारी रोग (COVID-19) विनियमन, 2020 में निहित निदेशों का उल्लंघन के लिए आपके विरुद्ध विभागीय एवं निलंबन की कार्रवाई हेतु सरकार को प्रतिवेदित कर दिया जाए।
- ग्राम समाचार, (गोड्डा)।

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