ग्राम समाचार, रेवाड़ी। जिलाधीश एवं उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से सामान्य बस स्टैंड रेवाड़ी, कोसली, धारूहेड़ा, बावल तथा कर्मशाला रेवाड़ी के आसपास 200 मीटर की परिधि में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगाया है। ये आदेश 6 जनवरी से 9 जनवरी 2020 तक प्रभावी रहेंगे।
जारी आदेशों के बारे में महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिहवन ने अवगत करवाया है कि हरियाणा रोडवेज की कुछ कर्मचारी यूनियनों द्वारा 7 जनवरी को परिवहन विभाग की राज्य स्तरीय व 8 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल का आह्वन किया हुआ है।
जिलाधीश ने उपरोक्त आदेश सरकारी सम्पति की सुरक्षा व जनहित में कानून व्यवस्था बनाएं रखने तथा अवांछित तत्वों का प्रवेश हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी के अधीन आने वाले बस स्टैण्ड रेवाड़ी, कोसली, धारूहेड़ा, बावल तथा कर्मशाला रेवाड़ी के परिसर इत्यादि में रोकने हेतु आवश्यक आदेश पारित किए गए है। यह आदेश पुलिस तथा अन्य डयूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियोंं/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें।
जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा कि उक्त आदेशों की पालना समस्त पुलिस कर्मचारीं/अधिकारी व अन्य डयूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियोंं/अधिकारियों द्वारा की जाएं। उन्होंने कहा कि उपरोक्त आदेशों की पालना में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत दण्ड का भागीदार होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उपमण्डल मजिस्ट्रेट रेवाड़ी, बावल, कोसली व सभी उप-पुलिस अधीक्षक तथा सभी थाना प्रबंधक को तुरंत प्रभाव से आदेशों की पालना करने के आदेश दिए है।
ये नियुक्त किए गए डयूटी मजिस्ट्रेट:-
बस स्टैंड रेवाड़ी के लिए तहसीलदार रेवाड़ी मनमोहन, रोडवेज वर्कशाप के लिए नायब तहसीलदार भूप सिंह, सब-डिवीजन कोसली के लिए तहसीलदार कोसली विजय सिंह, सब-तहसील धारूहेडा क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार धारूहेड़ा कृष्ण कुमार, सब-डिवीजन बावल के लिए तहसीलदार बावल जिवेन्द्र मलिक को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रेवाड़ी कोसली व बावल के उपमण्डल मजिस्ट्रेट अपने-अपने उपमण्डल क्षेत्रों के इंचार्ज तथा अतिरिक्त उपायुक्त रेवाड़ी को जिला रेवाड़ी का ओवरऑल ईंचार्ज नियुक्त किया गया है।
जारी आदेशों के बारे में महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिहवन ने अवगत करवाया है कि हरियाणा रोडवेज की कुछ कर्मचारी यूनियनों द्वारा 7 जनवरी को परिवहन विभाग की राज्य स्तरीय व 8 जनवरी को राष्ट्रीय स्तर की हड़ताल का आह्वन किया हुआ है।
जिलाधीश ने उपरोक्त आदेश सरकारी सम्पति की सुरक्षा व जनहित में कानून व्यवस्था बनाएं रखने तथा अवांछित तत्वों का प्रवेश हरियाणा राज्य परिवहन रेवाड़ी के अधीन आने वाले बस स्टैण्ड रेवाड़ी, कोसली, धारूहेड़ा, बावल तथा कर्मशाला रेवाड़ी के परिसर इत्यादि में रोकने हेतु आवश्यक आदेश पारित किए गए है। यह आदेश पुलिस तथा अन्य डयूटी पर तैनात सरकारी अधिकारियोंं/ कर्मचारियों पर लागू नहीं होगें।
जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा कि उक्त आदेशों की पालना समस्त पुलिस कर्मचारीं/अधिकारी व अन्य डयूटी पर कार्यरत सरकारी कर्मचारियोंं/अधिकारियों द्वारा की जाएं। उन्होंने कहा कि उपरोक्त आदेशों की पालना में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के तहत दण्ड का भागीदार होगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में उपमण्डल मजिस्ट्रेट रेवाड़ी, बावल, कोसली व सभी उप-पुलिस अधीक्षक तथा सभी थाना प्रबंधक को तुरंत प्रभाव से आदेशों की पालना करने के आदेश दिए है।
ये नियुक्त किए गए डयूटी मजिस्ट्रेट:-
बस स्टैंड रेवाड़ी के लिए तहसीलदार रेवाड़ी मनमोहन, रोडवेज वर्कशाप के लिए नायब तहसीलदार भूप सिंह, सब-डिवीजन कोसली के लिए तहसीलदार कोसली विजय सिंह, सब-तहसील धारूहेडा क्षेत्र के लिए नायब तहसीलदार धारूहेड़ा कृष्ण कुमार, सब-डिवीजन बावल के लिए तहसीलदार बावल जिवेन्द्र मलिक को डयूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इसके अलावा रेवाड़ी कोसली व बावल के उपमण्डल मजिस्ट्रेट अपने-अपने उपमण्डल क्षेत्रों के इंचार्ज तथा अतिरिक्त उपायुक्त रेवाड़ी को जिला रेवाड़ी का ओवरऑल ईंचार्ज नियुक्त किया गया है।
- राजेश शर्मा, ग्राम समाचार, रेवाड़ी।

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