सीएलजी कमेटी के चैयरमैन सुनील भार्गव एडवोकेट ने बताया कि परमानेंट लोक अदालत के चेयरमैन श्री जग भूषण गुप्ता एवं सदस्य श्रीमती सुदेश कुमारी ने एक निर्णय दिया की जिसमें याचिका कर्ता सतीश सैनी व अन्य लोगो ने याचिका दायर की थी जिसमें डीसी रेवाड़ी, हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी रेवाड़ी (हुडा) व नगर परिषद को पार्टी बनाया था शिकायत कर्ता ने शिकायत में कहा था कि रेजांगला पार्क जो की राजेश पायलट चौक पर स्थित है उसमें काफी समस्याओं का अंबार लगा हुआ है जिसमें मुख्य रूप से पार्क में फुटपाथ, पार्क के अंदर फैली गंदगी, शौचालय, माली व पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाए पार्क के अंदर डस्टबिन लगाया जाए तथा हर रोज पार्क की सफाई के लिए सफाई कर्मचारी लगाए जाए जिस पर श्री जग भूषण गुप्ता चेयरमैन पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट ने 11 जनवरी 2024 को अपना निर्णय सुनाते हुए हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी रेवाड़ी के स्टेट ऑफिसर व एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी (हुडा) को यह आदेश दिए हैं की रेजांगला पार्क के अंदर लोगों को घूमने में असुविधा ना हो इसके लिए हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी रेवाड़ी के अधिकारी तीन माह के अंदर अंदर पार्क के अंदर साफ सफाई की व्यवस्था करवाई जाए व पार्क में हर रोज सफाई कर्मचारी सफाई करें पार्क के अंदर डस्टबिन की व्यवस्था हो तथा पार्क के मैन गेट पर डस्टबिन लगाया जाए व सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से हो, पार्क के अंदर जो फुटपाथ टूटे पड़े हैं उनकी रिपेयरिंग करवाई जाए ताकि फुटपाथ पर घूमने वालों को असुविधा का सामना न करना पड़े इसके साथ-साथ पार्क के अंदर पेशाब घर ,पीने के पानी व पार्क की देखरेख के लिए माली की व्यवस्था व अन्य सुविधा जो पार्क के अंदर लोगों को पार्क में घूमने वालों को स्वच्छ वातावरण एवं स्वच्छ हवा मिल सके। श्री जग भूषण गुप्ता पहले भी पब्लिक हित में ध्यान रखते हुए शहर को स्वच्छ एवम सुंदर बनाने के लिए अन्य याचिकाओं में फैसला दे चुके है। जिसमे ट्रैफिक लाइट, बंदरों के आतंक से मुक्ति, सेक्टर 4 की सड़के व पार्क की की समस्या को ठीक करने के बारे में निर्णय दिया है।
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Rewari News : परमानेंट लोक अदालत ने रेजांगला पार्क मामले में दायर याचिका पर फैसला सुनाया
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