Rewari News : ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिक विभिन्न योजनाओं के तहत उठा सकते है फायदा : डीसी


- सीएम सामाजिक सुरक्षा के तहत श्रमिक की मृत्यु पर मिलती है 5 लाख की सहायता राशि, मकान खरीदने व निर्माण के लिए ले सकते है 2 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण, श्रमिक को 5 वर्ष में एक बार औजार खरीदने के लिए दिए जाते है 8 हजार रुपए
रेवाड़ी 10 अक्टूबर। उपायुक्त यशेन्द्र सिंह ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने के लिए सरकार द्वारा ई-श्रम योजना आरंभ की गई है। सीएससी के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों को रजिस्टर किया जा रहा है और उन्हें ई-श्रम योजना के कार्ड जारी किए जा रहे है। भविष्य में सरकार की सभी योजनाओं का लाभ श्रमिकों को इसी कार्ड के जरिए दिया जाएगा। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर अपने नामों का पंजीकरण अटल सेवा केंद्रों पर जाकर करवा सकते है।
उपायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भवन एवं सन्निर्माण श्रमिकों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। हरियाणा भवन एवं सन्निर्माण श्रम कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों की बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये की राशि कन्यादान के रूप में दी जा रही है। यह राशि श्रमिक की तीन बेटियों तक दी जाती है। इसी तरह, मकान की खरीद अथवा निर्माण हेतु 2 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण तथा मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत श्रमिक की मृत्यु पर 5 लाख रुपए सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। बोर्ड द्वारा विधवा पेंशन के तहत 2 हजार रुपए प्रति माह, मातृत्व लाभ के लिए 36 हजार रुपए, पितृत्व लाभ के लिए 21 हजार रुपए, कामगारों को 5 वर्ष में एक बार नए औजारों की खरीद  हेतु 8 हजार रुपए, पंजीकृत महिला कामगारों को उनकी सदस्यता के नवीनीकरण के समय साड़ी, सूट, चप्पल, रेन कोट, छाता, रबड़ मैट्रेस, बर्तन तथा नैपकिन आदि खरीदने के लिए 5100 रुपए की राशि दी जाती है। कामगारों को साइकिल खरीदने के लिए 3 हजार रुपए की वित्तीय राशि जबकि महिला श्रमिक को सिलाई मशीन दी जाती है।
उन्होंने कहा कि ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगार व उसके परिवार के 4 सदस्यों को चार वर्ष में एक बार धार्मिक व ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण हेतु रेलवे की द्वितीय श्रेणी व साधारण रोडवेज बसों का किराया दिया जाता है। पंजीकृत कामगारों के जो बच्चे मेडिकल अथॉरिटी द्वारा 50 प्रतिशत या इससे अधिक शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम व दिव्यांग घोषित किए गए है, उनको 2 हजार रुपए प्रति माह सहायता राशि दी जाती है। कार्यस्थल पर किसी दुर्घटना में स्थाई रूप से दिव्यांग होने पर पंजीकृत कामगार को दिव्यांग प्रतिशतता के आधार पर डेढ़ से 3 लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। किसी संक्रामक बीमारी या कार्यस्थल पर दुर्घटना के कारण दिव्यांग होने पर उसे 3 हजार रुपये प्रतिमाह पेंशन भी दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर-1800-180-2129 पर संपर्क किया जा सकता है। इसके अलावा, हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड के वैब पोर्टल हरियाणालेबर.जीओवी.इन पर जाकर भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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