Banka News: जिला पदाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक बांका द्वारा लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु दी गई विस्तृत जानकारी

 ग्राम समाचार, बांका। आज दिनांक 04.05.2021 को जिला पदाधिकारी बांका एवं पुलिस अधीक्षक बांका के द्वारा जिला पदाधिकारी कार्यालय वैश्म में प्रेस काॅन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दिनांक 05.05.2021 से 15.05.2021 तक आवश्यक सेवाएँ को छोड़कर सम्पूर्ण रूप से लाॅकडाउन लगाया गया है। जिले भर में कोरोना संक्रमण के अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने हेतु व्यवस्था के वारे में विस्तृत जानकारी दी गयी।



 आवश्यक सेवाओं यथा जिला प्रशासन, पुलिस सिविल डिफेन्स, जलापूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, कोषागार एवं उनसे संबंधित वित्त विभाग के कार्यालय, दूर संचार, डाक विभाग के संबंधित कार्यालय यथावत कार्य करेंगे। सभी दूकानें और गैर सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। बैंकिंग, बीमा, ए0टी0एम0, औद्यौगिक इकाई, पेट्रोल पम्प, इलेक्ट्रोनिक मिडिया एवं प्रिंट मिडिया को इसमें छूट रहेगी। किराना की दूकानें, फल और सब्जी की दूकानें, मांस एवं मच्छली, दूध और पिडियस की दूकानें, ढेला पर फल सब्जी घूम-घूम कर बेचने वाले सुबह 7ः00 बजे से लेकर सुबह 11ः00 बजे तक ही बेच पायेंगे। सड़कों और सार्वजनिक स्थानों एवं मार्गों पर अनावश्यक (पैदल सहित) आना जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के वाहनों की परिचालन ई-रिक्शा सहित बंद रहेगा। हवाई जहाज, रेल या बस से बाहर से बिहार में आने वाले के लिए पब्लिक ट्रांस्पोर्ट जारी रहेगा, लेकिन उसमें क्षमता के सिर्फ 50 प्रतिशत यात्री बैठेगे। एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन आने वाले वाहनों पर रोक नहीं होगी लेकिन उनके पास टिकट होना अनिवार्य है। आपातकालीन सेवा से जुड़े लोगों की आवाजाही पर रोक नहीं होगी। जिला प्रशासन जरूरी काम के लिए वाहनों को ई-पास जारी करेगा, उनपर रोक नहीं होगी। अन्र्तराज्य मार्ग पर जा रहे वाहनों पर रोक नहीं होगी। सभी स्कूल, काॅलेज, कोंचिग एवं दूसरे शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। 15 मई 2021 तक बिहार में कोई परीक्षा नहीं होगी। ढाबा एवं रेस्टूरेन्ट की दूकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक स्थल पूरी तरह बंद रहेगी। सभी सिनेमा हाॅल, साॅपिंग माॅल, क्लब, जिम, स्वमींगपुल, पार्क पूरी तरह से बंद रहेगी। सार्वजनिक स्थल पर किसी तरह का आयोजन नहीं होगा। पेट्रोल पम्प, एल0पी0जी0 गैस खुले रहेंगे। शादी विवाह के लिए तीन दिन पहले पुलिस को सूचना देकर अनुमति लेनी होगी। किसी भी शादी में सिर्फ 50 लोग ही शामिल हो पायेंगे एवं डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अंतिम संस्कार में ज्यादा से ज्यादा 20 लोग शामिल होगें। इस मौके पर उप विकास आयुक्त बांका, जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, बांका उपस्थित थे।

ब्यूरो रिपोर्ट, ग्राम समाचार, बांका।

Share on Google Plus

Editor - सुनील कुमार

ग्राम समाचार से आप सीधे जुड़ सकते हैं-
Whatsaap Number -8800256688
E-mail - gramsamachar@gmail.com

* ग्राम समाचार से जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

* ग्राम समाचार के "खबर से असर तक" के राष्ट्र निर्माण अभियान में सहयोग करें। ग्राम समाचार एक गैर-लाभकारी संगठन है, हमारी पत्रकारिता को सरकार और कॉरपोरेट दबाव से मुक्त रखने के लिए आर्थिक मदद करें।
- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

एक टिप्पणी भेजें