Godda News: खाद्य पदार्थ के दुकानदारों के लिए फास्टेग ट्रेनिंग आज



ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट :- गोड्डा जिले में सभी प्रकार के खाद्य पदार्थ के दुकानदारों हेतु खाद्य सुरक्षा कानून के तहत फॉसटैग ट्रेनिग लेना अनिवार्य है। इसी कड़ी में झारखण्ड सरकार एवं जिला प्रशासन के तत्वावधान में स्थानीय डीआरडीए सभागार में आरआईआर सर्टिफिकेशन के तहत दिल्ली से आए प्रशिक्षकों की टीम के द्वारा गोड्डा जिला अंतर्गत खाद्य दुकानदारों को खाद्य-सुरक्षा के मानकों का पालन संबंधी आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण आज DRDA स्थित सभागार में दिया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपायुक्त भोर सिंह यादव, अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज, कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद राजीव मिश्रा भी मौजूद रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज द्वारा उपायुक्त का स्वागत बुके देकर किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपायुक्त के द्वारा दुकानदारों के बीच फॉस्टैग से संबंधित आवश्यक जानकारियां प्रदान की गई। इस दौरान उपायुक्त महोदय ने कहा कि खाद्य दुकानदारों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए । उन्होंने कहा कि खाद्य दुकानदारों में पाया जाने वाला सामान जैसे पुराना तेल इत्यादि इस तरह की चीजों को बार-बार उपयोग नहीं करनी चाहिए। महोदय ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा दुकानदार इस ट्रेनिंग का लाभ लें एवं सर्टिफिकेट प्राप्त करें। इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा श्री ऋतुराज ने कहा ज्यादा से ज्यादा व्यापारी वर्ग इस प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करें एवं खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक हो। अनुमंडल पदाधिकारी ने कहा कि ट्रेनिंग के बाद सभी दुकानदारों को एक सर्टिफिकेट प्रदान की जाएगी यह सर्टिफिकेट अपने दुकान में लगाना अनिवार्य है, यदि हमारी टीम के द्वारा दुकानदारों के बीच जांच करने के दौरान यह सर्टिफिकेट नहीं पाई जाती है तो उक्त दुकानों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान व्यापारी वर्ग के द्वारा अधिकांश मात्रा में रजिस्ट्रेशन करवाए गए एवं उन्होंने अपना अपना वक्तव्य प्रशिक्षकों के बीच रखा। आरआईआर सर्टिफिकेशन के तहत दिल्ली से आए प्रशिक्षकों की टीम के द्वारा खाद्य-सुरक्षा के मानकों का पालन संबंधी आवश्यक जानकारी गोड्डा जिला अंतर्गत खाद्य कारोबारियों को प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रदान की गई। ज्ञात हो कि यह ट्रेनिंग कार्यक्रम डीआरडीए स्थित सभागार में दिनांक 17.02.2021 से 20.02.2021 तक 11:00 बजे पूर्वाहन से 1:00 बजे अपराह्न तक एवं 3:00 बजे अपराह्न से 5:00 बजे संध्या तक दो पालियों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा दुकानदारों एवं उपभोक्ताओं को उनके खाद्य-सुरक्षा अधिकार के लिए जागरूक करने के लिए सभी वार्डों में बारी-बारी से अभियान चलाया जाएगा। आज कुल 65 व्यापारी वर्ग के लोगों के द्वारा अपना अपना रजिस्ट्रेशन कराकर प्रशिक्षण प्राप्त की गई। मौके पर चेंबर ऑफ कॉमर्स से शेषमणि पांडे, रेडक्रॉस सोसायटी के मनोज कुमार पप्पू, आशुतोष झा, सुभाष कुमार दास, सहित अन्य मौजूद थे।



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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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