Banka News: छठ महापर्व को लेकर गृह मंत्रालय ने दिया दिशा निर्देश

 ग्राम समाचार,बांका । इस वर्ष महापर्व छठ वैश्विक महामारी कोविड-19 की पृष्ठभूमि में दिनांक 18 से 21 नवंबर 2020 के मध्य मनाया जा रहा है। छठ पूजा में लोग अस्तगामी एवं उदयमान सूर्य को अर्घ्य समर्पित करते हैं। इस अवसर पर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का पालन कराया जाना आवश्यक है।

 गृह मंत्रालय, भारत सरकार के ज्ञापांक– 40–3 /2020-DM-l(A), दिनांक–27.10.2020 से मंत्रालय के समसंख्यक आदेश दिनांक– 30.09.2020 के माध्यम से निर्गत Re-opening संबंधी दिशा निर्देश को दिनांक– 30.11.2020 तक विस्तारित करने का निर्देश है। दिशा- निर्देश की कंडिका–1(vii) सामाजिक, शैक्षणिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों एवं अन्य सभाओं को विनियमित करने हेतु विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया निर्गत करने के लिए राज्य सरकार को अधिकृत किया गया है। तदालोक में राज्य सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर छठ पूजा, 2020 के आयोजन के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने का निर्णय लिया है।एतद् द्वारा उक्त संबंध में निम्न आदेश दिया जाता है।



1. जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि स्थानीय छठ पूजा समितियाँ, नागरिक इकाईयों, वार्ड पार्षदों,त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों से समन्वय स्थापित करने हेतु बैठक आयोजित कर कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशों का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाए।

2. सामान्यतः गंगा नदी एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों के किनारे अवस्थित घाटों पर छठ के दौरान अत्यधिक भीड़ होती है, जिसके दौरान दो व्यक्तियों के बीच सामाजिक दूरी का अनुपालन करा पाना कठिन है। अतः लोगों को अधिकाधिक रूप से प्रेरित किया जाए कि अपने घरों पर ही छठ पूजा करें। गंगा नदी एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियों एवं तालाब घाटों पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने हेतु छठ पर्व के दौरान सुबह एवं शाम को दिए जाने वाले अर्घ्य को घर पर ही करने की सलाह दी जाय।

3. महत्वपूर्ण नदियों से व्रती यदि पूजा हेतु जल लेकर जाना चाहे तो जिला प्रशासन द्वारा इस को विनियमित करते हुए जल ले जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था की जानी चाहिए। इस प्रक्रिया के दौरान भी मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन किया जाना चाहिए।

4. ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरी क्षेत्रों में अवस्थित छोटे तालाबों पर छठ महापर्व के आयोजन के दौरान मास्क के प्रयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का अनुपालन कराया जाना चाहिए।

5. ग्रामीण क्षेत्रों एवं शहरों में अवस्थित तालाबों जहां अर्घ्य की अनुमति दी जाएगी वहां अर्घ्य के पूर्व एवं पश्चात सैनिटाइजेशन का कार्य नगर निकाय एवं  ग्राम पंचायत द्वारा कराया जाना चाहिए। इस हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किया जाना चाहिए।

6. विभिन्न स्तरों पर छठ पूजा समितिययों/ मेला समितियों के साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा बैठक का आयोजन किया जाना चाहिए। जिसमें कोविड-19 के संक्रमण के विभिन्न पहलुओं एवं बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में अवगत कराया जाना चाहिए।

7. (क) जिन तालाबों पर अर्घ्य की अनुमति दी जाए, वहां कोविड-19 से संबंधित जागरूकता फैलाने की कारवाई की जानी चाहिए। इस हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही पब्लिक ऐड्रेस सिस्टम के माध्यम से भी जागरूकता उत्पन्न किया जाना चाहिए।

(ख) छठ पूजा के आयोजकों कार्यकर्ताओं एवं उससे संबंधित अन्य व्यक्तियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का पालन करना होगा।

(ग) छठ पूजा घाट पर अक्सर स्पर्श की जाने वाली सतहों, यथा बैरिकेडिंग आदि को समय-समय पर साफ एवं प्रभावी कीटाणु नाशक से विसंक्रमित किया जाये।

(घ) आमजन को खतरनाक घाटों के बारे में समाचार माध्यम से सूचना दी जाए, ताकि अधिक भीड़भाड़ की स्थिति ना बने।

(ङ) छठ पूजा घाट पर यत्र– तत्र थूकना वर्जित होगा।

(च) तलाब में अर्घ्य देने के दौरान डुबकी ना ले।

(छ) 2 गज की दूरी का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए एवं मास्क का उपयोग किया जाए।

(ज) छठ पूजा घाट के आसपास खाद्य पदार्थ का स्टॉल नहीं लगाया जाएगा।

(झ) कोई सामुदायिक भोज/ प्रसाद या भोग का वितरण नहीं किया जाएगा।

8. छठ पूजा के दौरान 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, 10 वर्ष के कम उम्र के बच्चे, बुखार से ग्रस्त व्यक्ति एवं अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि वह छठ घाट पर ना जाए।

9. इस अवसर पर किसी प्रकार के मेला, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा।

10. छठ पूजा के आयोजकों एवं प्रशासन द्वारा पर्याप्त सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाएगी।

11. छठ पूजा हेतु वाहनों के प्रयोग को यथासंभव विनियमित किया जाएगा।

12. जिला प्रशासन द्वारा आयोजकों के सहयोग से इन दिशानिर्देशों का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा ताकि लोगों द्वारा स्वतः इनका पालन करना सुलभ हो।

13. जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा छठ पूजा के दौरान स्थिति पर नियंत्रण हेतु आवश्यक संख्या में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों बल की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही एनडीआरएफ/ एसडीआरएफ का भी आवश्यक सहयोग प्राप्त किया जाएगा।

14. उक्त दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51–60 के प्रावधानों के अतिरिक्त भा0द0वि0 की धारा– 188 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ब्यूरो रिपोर्ट, ग्राम समाचार, बांका।

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Editor - सुनील कुमार

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