GoddaNews: वार्षिक मदरसा परीक्षा 28 अक्तूबर से



ग्राम समाचार गोड्डा, ब्यूरो रिपोर्ट:-     जिला शिक्षा पदाधिकारी गोड्डा का पत्रांक -1080/दिनांक 19.10.2020 द्वारा सूचित किया गया है कि  झारखंड अधिविध परिषद रांची द्वारा आयोजित वार्षिक मदरसा परीक्षा ( वर्ग वस्तानिया, फौकानियों, एवं मौलवी)- 2020 आगामी दिनांक 28.10.2020 से दोनों पालियों में प्रारंभ हो रही है, जो दिनांक 07.11.2020 तक चलेगी। गोड्डा अनुमंडल अंतर्गत 05 परीक्षा केंद्र यथा (1) मध्य विद्यालय, विशनपुर बसंतराय, (2) उच्च विद्यालय बसंतराय, (3) बालिक उच्च विद्यालय गोड्डा, (4) +2 उच्च विद्यालय गोड्डा नया/पुराना भवन, (5) महिला महाविद्यालय गोड्डा में परीक्षा का संचालन होगा। तथा वार्षिक मध्यमा परीक्षा 2020 दिनांक 28.10.2020 से दोनों पालियों में प्रारंभ हो रही है, जो दिनांक 09.11.2020 तक 01 परीक्षा केंद्र 1. स्विकृस्ट राजा मिशन स्कूल गोड्डा में परीक्षा का संचालन होगा। मदरसा परीक्षा एवं मध्यमा परीक्षा 2020 दोनों पालियों में (प्रथम पाली 09.45 बजे पूर्वाहन से 01.00 बजे अपराहन तक एवं द्वितीय पाली 02.00 बजे अपराहन से 05.15 बजे अपराहन ) तक चलेगी।

इस अवसर पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अफवाह एवं परीक्षा में कदाचार फैलाकर विधि व्यवस्था भंग करने का प्रयास किया जा सकता है।  ऐसी परिस्थिति में उपरोक्त परीक्षा केंद्रों के परिसर में विधि व्यवस्था कायम रखना अति आवश्यक है। अतः अनुमंडल दंडाधिकारी गोड्डा ऋतुराज के द्वारा उपरोक्त सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि के अंतर्गत दिनांक 28.10.2020 से परीक्षा समाप्ति तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नांकित निषेधाज्ञा लागू किया जाता है:-

(1) परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि  में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे और ना ही नाजायज मजमा लगाएंगे।

(2) परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का घातक हथियार, लाठी, भाला-गड़ासा, तथा तीर कमान किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र एवं विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेंगे।

(3) परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर रोक लगाई जाती है।

(4) परीक्षा केंद्र के 500 गज की परिधि में कोविड-19 के तहत निर्गत अध्यादेश का अनुपालन किए जाए।

यह निषेधाज्ञा परीक्षा कार्य में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा विधि व्यवस्था में प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारियों/ पुलिसकर्मियों पर लागू नहीं होगा। उसी प्रकार शव यात्रा में शामिल व्यक्तियों, अस्पताल ले जा रहे मरीजों के साथ जाने वाले व्यक्तियों, बारात पार्टी के सदस्यों, विद्यालयों/ महाविद्यालयों में जाने वाले छात्र/छात्राओं एवं परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों पर प्रक्रिया के नियम को क्षांत किया जाता है। आदेश का उल्लंघन करने वाले दोषियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।*





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Editor - भुपेन्द्र कुमार चौबे

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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