ग्राम समाचार, पाकुड़। महेशपुर 10 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी के तहत नदी से बालू उठाव पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद भी बालू के अवैध रूप से उत्खनन एवं परिवहन करने के धंधे से जुड़े लोगों के द्वारा नियमों को ताक पर रखकर अवैध बालू उठाव का धंधा चलाया जा रहा है। उपायुक्त पाकुड़ के द्वारा एनजीटी के तहत निर्धारित अवधि में किसी भी सूरत में नदी से बालू का उठाव नहीं किये जाने की दी गई शक्त हिदायत के बाद जिला टास्क फोर्स के द्वारा कार्रवाई की गयी। कुछ अवैध बालू लदे ट्रैक्टर को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज की गई। बावजूद इसके प्रखंड के चंडालमारा-घाटचोरा बांसलोई नदी घाट जहां विगत वर्ष पुल ध्वस्त हुआ था। वहां से अवैध बालू उठाव किया जा रहा है। अवैध बालू उठाव एवं परिवहन के धंधे से जुड़े लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि विगत 18 जून उसी जगह से एनजीटी लागू होने के बाद दिन के उजाले में बालू उठाव किए जाने की खबर मिलने पर जब सीओ रितेश जयसवाल, थाना प्रभारी उमाशंकर सिंह, सीआई देवकांत सिंह, जेएसआई सुरेश कुमार सिंह तथा पुलिस बल के साथ वहां पहुँचे तो नदी तक जाने वाले रास्ते को बांस एवं बल्ली डालकर अबरुद्ध कर दिया गया था। जिस वजह से अधिकारी एवं पुलिस समय पर नदी तक नहीं पहुँच पाये थे, और इसका लाभ उठाते हुए अवैध रूप से बालू उठाव कर रहे ट्रैक्टर के चालक ट्रैक्टर लेकर भाग निकले। उस वक्त सीओ रितेश जयसवाल से मिली जानकारी के अनुसार वे सभी ट्रैक्टर पश्चिम बंगाल के थे। अवैध बालू उठाव एवं परिवहन के खिलाफ उपायुक्त के निर्देश पर जिला टास्क फोर्स द्वारा कार्रवाई किए जाने के बाद बालू के अवैध धंधे से जुड़े लोगों ने प्रशासन को धता बताते हुए
प्रखंड मुख्यालय के मुख्य सड़कों के बजाय नदी के उसपार के ग्रामीण सड़कों से होकर बिस्टुपुर, खांपुर, जयपुर, बोरुंगा होते हुए पश्चिम बंगाल बालू ले जाने का धंधा चला रहे हैं। इतना ही नहीं हाथीमारा, बिरकिट्टी, दमदमा से होते हुए भी पश्चिम बंगाल अवैध रूप से बालू भैजने का धंधा जारी है। भू- जलस्तर को बनाएं जाने को लेकर मानसून सत्र में 10 जून से 15 अक्टूबर तक एनजीटी के प्रावधान के अनुसार नदियों से बालू का उठाव किए जाने का प्रतिबंध है पर इस धंधे से जुड़े लोगों द्वारा एनजीटी के प्रावधानों की अनदेखी करते हुए इस तरह से बालू का उठाव किए जाने से न सिर्फ भू-जलस्तर में सुधार हो पाएगा बल्कि सरकार को भी राजस्व का नुकसान हो रहा है। इस संबंध में सीओ रितेश जयसवाल से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि एनजीटी लागू होने के दौरान निर्धारित अवधि तक किसी भी सूरत में बालू का उठाव करने पर रोक लगाई जाएगी। अवैध बालू उठाव के खिलाफ अब योजनबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला खनन पदाधिकारी उत्तम कुमार विश्वास से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि 10 जून से 15 अक्टूबर तक लागू एनजीटी के तहत नदी से बालू का उठाव किए जाने का प्रतिबंध है। जिला टास्क फोर्स द्वारा इसके खिलाफ लगातार छापेमारी चलाया जा रहा है। एनजीटी का उल्लंघन कर नदी से बालू का अवैध उठाव एवं परिवहन करने के खिलाफ आगे भी छापेमारी अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी।
ग्राम समाचार, देवव्रत कुमार दास महेशपुर
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