वरिष्ठ अधिवक्ता एवं हरियाणा रेड क्रॉस सीएसआर सब कमेटी सोसाइटी के सदस्य ने बताया की रेवाड़ी शहर में बेसहारा पशुओं को लेकर एक शिकायत पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट में दायर की थी जिस पर अदालत ने आदेश दिए थे कि शहर की बेसहारा पशुओं को उठाकर किसी गौशाला में या बनी में भेजा जाए तथा उनके चारे की व्यवस्था नगर परिषद करें लेकिन सेक्रेटरी नगर परिषद आदेशों की पालना ना की इसको लेकर एक ईजरा श्री विनीत सपड़ा सिविल जज की अदालत में दायर की थी जिस पर माननीय अदालत ने नगर परिषद की गाड़ी को अटैच कर दिया था इसी फैसले को लेकर नगर परिषद रेवाड़ी ने एक अपील माननीय विमल कुमार डिस्ट्रिक्ट जज रेवाड़ी कोर्ट में दायर की थी जिस पर कोर्ट ने गाड़ी की अटैचमेंट को लेकर रोक लगा दी थी लेकिन 11 नवंबर 2022 को नगर परिषद की तरफ से विजयपाल असिस्टेंट सेनेटरी इंस्पेक्टर ने अपने वकील के मार्फत अपने बयान दर्ज कराए थे कि जल्द ही शहर की बेसहारा पशुओं को उठा लिया जाएगा बेसहारा पशुओं को गौशाला में छोड़ा जाएगा तो उसकी वीडियोग्राफी करवा कर शिकायतकर्ता श्री सुनील भार्गव को दे दी जाएगी सुनील भार्गव ने बताया कि माननीय श्री विमल कुमार डिस्टिक जज रेवाड़ी के आदेशों की अभी तक ना पालना करने पर अवमानना का केस डिस्टिक जज साहब की अदालत में इसी बात को लेकर श्री भार्गव ने दायर किया है जिस पर नगर परिषद सेक्रेटरी व विजयपाल असिस्टेंट सेनेटरी इंस्पेक्टर को दिनांक 18 अप्रैल 2023 को पेश होने के लिए नोटिस जारी किए गए थे।
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