ग्राम समाचार, पाकुड़। रविवार 16 मई से लॉकडाउन पूरी सख्ती से पालन की जाएगी । जो कोई भी इसका उल्लंघन करेगा कानून विधिसबत उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।उक्त जानकारी जिले के उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक मणिलाल मंडल ने दी है । जिला प्रशासन ने इसके लिए अपनी तैयारी पूरी कर ली है । राज्य के बाहर जाने आने के लिए उन्हें ईपास की आवश्यकता होगी । बिना ईपास के ना तो वह आगमन कर पाएंगे और ना ही प्रस्थान। उन्हें आगमन एवं प्रस्थान के कारण बताने होंगें। बेवजह आने एवं जाने नहीं दिया जाएगा। यही स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू हो होगी । 16 मई से प्रातः 6:00 बजे से 2:00 बजे तक ही यदि आवश्यक हो तो बाहर निकल सकेंगे । 2:00 बजे के बाद हर व्यक्ति के लिए पाबंदी रहेगी ।2:00 बजे के बाद अगर कोई व्यक्ति महिला पुरुष बेवजह, बहुत आवश्यक ना ना हो तो बाहर निकलेंगे तो उन पर कानून संगत धाराओं के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी । 2:00 बजे के पश्चात किसी टोटो , ऑटो , बस ,रिक्शा, साइकिल मोटरसाइकिल परिचालन नहीं किया जा सकेगा ।यदि वे ऐसा करते पाए जाएंगे तो सख्त कार्रवाई होगी । इस दौरान अति आवश्यक सेवा दूध गैस एवं चिकित्सा ,मालवाहक गाड़िया एंबुलेंस के जाने आने की इजाजत होगी। उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने जिले वासियों से अनुरोध किया है कि कोरोना के जंग में सहयोग करें । बहुत ही जरूरी हो तभी ही घर से बाहर निकले । कुछ लोग बार-बार निकलते हैं ऐसा गलत है इससे आप खतरे में पड़ सकते हैं ।अतः अधिक से अधिक समय घर पर रहें। गाइडलाइन का फॉलो करें तथा वैक्सिंग जरूर ले । उन्होंने अपील की कि हर व्यक्ति अपने स्तर से कोरोन के चेन तोड़ने में मदद करें ।तभी हम जीत पाएंगे। इस पर किसी भी प्रकार की लापरवाही करना उचित नहीं होगा ।अब आप कोरोना के खतरनाक रूप को समझ रहे हैं। अतः समझदारी इसी में है कि हम मास्क लगाएं, दो गज दूरी की पालन करें, टीका लगाए और घर से बाहर बहुत जरूरी हो तभी निकले।
ग्राम समाचार, पाकुड़ राजकुमार भगत की रिपोर्ट।
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