ग्राम समाचार गोड्डाः-कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने हेतु प्रधान सचिव नितिन कुलकर्णी झारखंड सरकार के आदेशानुसार अधिसूचना संख्या 61(13) दिनांक 16 मार्च के आलोक जिले के तमाम चिकित्सकों तथा नर्सेज/पारा मेडिकल कर्मियों का अवकाश तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।राज्य सरकार के प्रधान सचिव नितिन कुलकर्णी के द्वारा राज्य के सभी जिलों को भेजे गए अधिसूचना के अनुसार कोरोना वायरस के संक्रमण को एक वैश्विक महामारी घोषित किया गया है।इस महामारी की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचना संख्या 61(13) दिनांक 16 मार्च 2020 द्वारा झारखंड स्टेट एपिडेमिक डिजीज (सीओबीआईडी-19) रेगुलेशन 2020 जारी कर दिया गया है।मुख्य सचिव झारखंड सरकार के पत्रांक 62(13) दिनांक 16 मार्च के द्वारा पूर्व में भी इन विषयों पर दिशा निर्देश जारी किया गया था।उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में जिलों में पदस्थापित सभी चिकित्सकों एवं नर्सेज/पारा मेडिकल कर्मियों का अवकाश तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाता है।आपात स्थिति में दिनांक 14 अप्रैल तक किसी भी प्रकार का अवकाश संबंधित जिले के उपायुक्त से स्वीकृत कराकर प्रस्थान करेंगे।
भूपेंद्र कुमार चौबे, पथरगामा, गोड्डा
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