Rewari News : एडवोकेट कैलाश चंद द्वारा निशुल्क पैरवी कर दो स्कूली छात्रों को न्यायालय से न्याय दिलाया

रेवाड़ी के गांव सीहा निवासी योगेश कुमार के दो नाबालिक बच्चे गगनदीप व पुष्कर को न्यायालय से न्याय मिला है। पिछले 2 वर्षों से विवेकानंद सीनियर सैकंडरी स्कूल डहीना में शिक्षा ग्रहण करते आ रहे हैं। कैलाश चंद एडवोकेट ने बताया कि



योगेश कुमार ने अपने दोनों बच्चों की पूरी फीस भी जमा की हुई थी, ओर इस वर्ष दोनों बच्चों का अस्थाई दाखिला किसी अन्य स्कूल में करवा दिया, ओर स्थाई दाखिला करवाने के लिये SLC की आवश्यक्ता थी, तो पिछले   स्कूल से दोनों बच्चों की SLC की मांग की तो विवेकानंद सीनियर सैकंडरी स्कूल ने बच्चो की SLC देने से मना कर दिया, तो योगेश कुमार ने सामाजिक कार्यकर्ता कैलाश चंद अधिवक्ता से सम्पर्क किया, ओर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया, जिस पर कैलाश चंद अधिवक्ता ने बच्चों की समस्या के समाधान के लिये जिला शिक्षा अधिकारी, जिला उपायुक्त रेवाड़ी, निदेशक शिक्षा विभाग पंचकूला को भेजी, परन्तु किसी भी अधिकारी ने समस्या का समाधान ना करवाया, कैलाश चंद अधिवक्ता ने देखा कि हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा निर्देशित पत्र अनुसार स्थाई दाखिलों की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2023 है, इसलिय बिना देरी किये अधिवक्ता ने SLC दिलवाने के लिये दिनाक 21 अगस्त 2023 को  एक वाद जिला न्यायालय रेवाड़ी में दायर कर दिया, ओर स्कूल के साथ साथ जिला शिक्षा अधिकारी रेवाड़ी ओर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रेवाड़ी को भी पार्टी बनाया गया,  केस की सुनवाई दिनांक 25 अगस्त को निर्धारित की गई, परन्तु इस तारीख को माननीय न्यायालय छुट्टी पर होने के कारण 29 अगस्त 2023 रखवाई गई, और स्कूल को दस्ती सम्मन तामील करवाये गए।

जिला न्यायालय रेवाड़ी में केस की सुनवाई पर जिला शिक्षा अधिकारी व जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय रेवाड़ी हाजिर हो गए, परन्तु स्कूल हाजिर नही हुआ जिसके लिये साय 2 बजे तक स्कूल को हाजिर होने के लिये आवाज होती रही, परन्तु न्यायालय में स्कूल हाजिर नही हुआ, जिसपर न्यायालय ने स्कूल को एक्सपार्टी कर दिया, अधिवक्ता कैलाश चंद ने अपनी दलील देते हुए न्यायालय को विस्तार से बताया जिस पर श्री मति रितु यादव सिविल जज सीनियर डिविजन रेवाड़ी ने केस की सुनवाई पर इंटरिम आदेश बच्चो के हक में सुनाते हुए प्रतिवादी न 1 स्कूल को आदेश दिया की दोनों बच्चो की SLC जल्द से जल्द जारी करे ! और केस की  सुनवाई के लिये अगली तारीख 04-10-2023 निर्धारित कर दी। दोनों बच्चों ने व उनके अभिभावक योगेश ने जिला न्यायालय व अधिवक्ता कैलाश चंद का आभार जताया।

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Editor - राजेश शर्मा : रेवाड़ी (हरि.) - 9813263002

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- राजीव कुमार (Editor-in-Chief)

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