ग्राम समाचार न्यूज : रेवाड़ी : वरिष्ठ अधिवक्ता एवं समाजसेवी सुनील भार्गव एडवोकेट ने पब्लिक यूटिलिटी कोर्ट गुरुग्राम में वर्ष 2010 में एक याचिका दायर की जिसमें सचिव नगर परिषद रेवाड़ी को यह आदेश दिया था कि शहर की सड़कों पर घूमने घूमने वाले आवारा पशुओं को उठा उठा कर नगर परिषद गौशाला या अन्य किसी स्थानों पर छोड़ा जाए जिससे कि रेवाड़ी शहर के अंदर होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके लेकिन श्री भार्गव ने लंबे संघर्ष करने के बावजूद भी रेवाड़ी की सड़कों से आवारा पशुओं को नगर परिषद ना उठा पाई और कई बार कोर्ट में याचिका दायर की जिस पर बार-बार यही कहते रहे कि हम शहर के सड़कों से आवारा पशुओं को उठा लेंगे लेकिन कोर्ट के आदेशों की पालना ना करने पर श्री भार्गव ने एक ईजरा श्री विनीत सपरा सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दायर की हुई थी।
जिस पर मान्य न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश पारित किया कि नगर परिषद रेवाड़ी ने कोर्ट के आदेशों की पालना नहीं की है इस पर माननीय अदालत ने नगर परिषद रेवाड़ी की गाड़ी को अटैच करने के आदेश पारित किए। माननीय अदालत ने अटैचमेंट आदेश जारी कर दिए हैं जिसकी सुनवाई 20 अक्टूबर 2022 को होनी है। इस तारीख पर नगर परिषद रेवाड़ी ने अपना जवाब देना है।


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