ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी की रोकथाम हेतु उपायुक्त के निदेशानुसार उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। जो गोड्डा जिला में खाद्य प्रतिष्ठानों के थोक एवं खुदरा मुल्य की निरीक्षण के साथ-साथ प्रतिबंधित तम्बाकू एवं पान मसाला का भी निरीक्षण किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के थोक एवं खुदरा मूल्य के निरीक्षण तथा प्रतिबंधित पान-मसाला एवं तम्बाकू उत्पाद पर कार्रवाई किया जा रहा है। गोड्डा शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 1800.00 (एक हजार आठ सौ) रूपये एवं एक खाद्य प्रतिष्ठान में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पान-मसाला पाये जाने पर FSS Act 2006 के तहत 5000.00 (पाँच हजार) रूपया जुर्माना किया गया। अतः आप सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के मालिकों को चेतावनी दी जाती है कि अपने-अपने खाद्य प्रतिष्ठानों में उत्तम दर्जे का सामान विक्रय करेंगे तथा बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेचेंगे, साथ ही तम्बाकू एवं प्रतिबंधित पान-मसाला नहीं बेचेंगे। पकड़े जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, FSS Act 2006 एवं कोटपा तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
Godda News: उत्तम खाद्य पदार्थ और नियंत्रित मूल्य पर नहीं बेचने और तंबाकू अथवा प्रतिबंधित पान मसाला बेचने पर होगी कानूनी कार्रवाई
ग्राम समाचार, गोड्डा ब्यूरो रिपोर्ट:- अनुमंडल पदाधिकारी गोड्डा ऋतुराज ने जानकारी देते हुए बताया कि खाद्य पदार्थों की कालाबाजारी की रोकथाम हेतु उपायुक्त के निदेशानुसार उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। जो गोड्डा जिला में खाद्य प्रतिष्ठानों के थोक एवं खुदरा मुल्य की निरीक्षण के साथ-साथ प्रतिबंधित तम्बाकू एवं पान मसाला का भी निरीक्षण किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, गोड्डा द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों के थोक एवं खुदरा मूल्य के निरीक्षण तथा प्रतिबंधित पान-मसाला एवं तम्बाकू उत्पाद पर कार्रवाई किया जा रहा है। गोड्डा शहर के विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों में तम्बाकू उत्पाद बेचने पर 1800.00 (एक हजार आठ सौ) रूपये एवं एक खाद्य प्रतिष्ठान में भारी मात्रा में प्रतिबंधित पान-मसाला पाये जाने पर FSS Act 2006 के तहत 5000.00 (पाँच हजार) रूपया जुर्माना किया गया। अतः आप सभी खाद्य प्रतिष्ठानों के मालिकों को चेतावनी दी जाती है कि अपने-अपने खाद्य प्रतिष्ठानों में उत्तम दर्जे का सामान विक्रय करेंगे तथा बाजार मूल्य से अधिक मूल्य पर नहीं बेचेंगे, साथ ही तम्बाकू एवं प्रतिबंधित पान-मसाला नहीं बेचेंगे। पकड़े जाने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, FSS Act 2006 एवं कोटपा तथा अन्य सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।
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