रेवाड़ी, 2 फरवरी। केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में बोरवैल के बारे में जिला एडवाईजरी कमेटी की बैठक उपायुक्त यशेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें एडीसी राहुल हुड्डा, एसडीएम कोसली कुशल कटारिया एसडीएम रेवाडी रविन्द्र यादव, एसडीएम बावल मनोज कुमार, नगराधीश रोहित कुमार, डीआरओ विजय यादव, डीडीपीओ नरेन्द्र सारवान, भू-जल वैज्ञानिक के ट्रेसर यशपाल, बीडीपीओ नरेन्द्र मल्होत्रा, राजेश कुमार व नीरज यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
भू-जल वैज्ञानिक के ट्रेसर यशपाल ने बैठक में बताया कि अधिसूचित क्षेत्र में बोरवैल करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 24 सितंबर-2020 को नई नोटिफिकेशन जारी होने पर कृषि व व्यक्तिगत घरेलू उद्देश्य के लिए अब एनओसी लेने की जरूरत नहीं है तथा सेल, औद्योगिक, माईन्स, सप्लाई के लिए एनओसी की जरूरत है, इसके लिए एनओसी नहीं लेगें तो उन पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। एनओसी ऑनलाइन दी जाएगी जिसके लिए केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण विभाग की cgwa-noc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
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