Bihar News: दो से ज्यादा संतान वाले लोग भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव, बिहार में नहीं लागू होगी यह व्यवस्था

ब्यूरो रिपोर्ट,ग्राम समाचार, पटना, बिहार। 

पंचायत चुनाव में अब वह लोग भी उम्मीदवार बन सकते हैं, जिनकी दो से अधिक संतान हैं। पंचायत चुनाव लड़ने में उनके बच्चों की संख्या उनके लिए बाधा नहीं बनेगी, यानी बिहार में पंचायत चुनाव में टू चाइल्ड पॉलिसी सरकार नहीं लाने जाने जा रही है। पंचायती राज विभाग ने साफ कर दिया है कि चुनाव में यह पॉलिसी नहीं लागू की जाएगी। इससे पहले यह 

आशंका जताई जा रही थी कि नगर निकाय चुनाव की तरह ही सरकार पंचायत चुनाव में भी मुखिया और सरपंच के पदों के लिए दो बच्चों से अधिक वालों को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार दे सकती है। बता दें कि बिहार में मार्च-अप्रैल के बीच पंचायत चुनाव होने की संभावना है, जिसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। 


अधिनियम में बदलाव नहीं 

पंचायत चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने कहा कि 'पंचायती राज अधिनियम में बदलाव करने का कोई प्रस्ताव नहीं है,और मौजूदा अधिनियम पर ही चुनाव कराया जाएगा। इसलिए प्रत्याशी भ्रम में ना आएं।  


इस माह के अंत होगी तारीखों की घोषणा 

राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायती राज विभाग जोर-शोर से पंचायत चुनाव की तैयारियों में लगा है। इन तैयारियों को देखते हुए यह माना जा रहा है कि फरवरी के अंत तक बिहार में पंचायत चुनाव की तिथियों का ऐलान हो सकता है। चूंकि पंचायत चुनाव में पहली बैलेट बॉक्स की जगह ईवीएम का इस्तेमाल होना है, इसलिए उसकी व्यवस्था की जा रही हैं। बताया जा रहा है कि निर्वाचन आयोग लगभग 125 करोड़ रुपए सिर्फ ईवीएम पर खर्च कर रही है। 

कुमार चंदन, ग्राम समाचार संवाददाता, बौंसी।

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Editor - कुमार चंदन,ब्यूरो चीफ,बाँका,(बिहार)

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