ग्राम समाचार न्यूज : रेवाड़ी, 19 जनवरी। खनन अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि खनन एवं भू-विज्ञान विभाग द्वारा खनिज परिवहन के लिए जो वाहन प्रयोग किए जाते है उनका अब विभाग की वैबसाइट व सरल केन्द्र पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। यह रजिस्ट्रेशन एक फरवरी 2021 तक करवा सकते है। उन्होंने बताया कि जो वाहन खनन विभाग के पास पंजीकृृत नहीं होगें, उन्हें किसी भी खान, स्टोन क्रेशर, खनन डीलर से ई-रवाना जारी नहीं होगें। ऐसे वाहन यदि अवैध खनन या खनिज के अवैध परिवहन में शामिल पाएं जाते है तो मालिक द्वारा महानिदेशक खान एवं भू-विज्ञान विभाग के सामने की अपील भी मान्य नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जो भी वाहन मालिक अपने वाहन से खनिज परिवहन करते है वह एक फरवरी 2021 तक अपना पंजीकरण अवश्य करवा लें।
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Rewari News : खनिज परिवहन करने वाले वाहन खनन विभाग की वेबसाईट पर करवाएं रजिस्ट्रेशन
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